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स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध, राष्ट्रपति ने आज अध्यादेश को दी मंजूरी

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नई दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को महामारी रोग (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। अध्यादेश के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला अब गैर जमानती अपराध होगा। अब डॉक्टर, चिकित्साकर्मियों पर हमला करने पर 7 साल की जेल की सजा होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही अध्यादेश लागू करने की अधिसूचना भी जारी हो गई है।
इस अध्यादेश के लागू होने के बाद डॉक्टरों और अन्य मेडिकल स्टाफ के साथ मारपीट करने पर अधिकतम 7 वर्ष की जेल हो सकती हो सकती है। इसके साथ ही भारी जुर्माना का भी सामना करना पड़ेगा। सरकार ने इस अध्यादेश के जरिये महामारी अधिनियम, 1897 में संशोधन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार सुबह हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई थी। कोविंद ने देर रात महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 पर हस्ताक्षर किए।

30 दिन में जांच का प्रावधान
इस अध्यादेश में प्रावधान है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही किसी स्वास्थ्यकर्मी की गाड़ी या क्लिनिक आदि को नुकसान पहुँचाने वाले को उस संपत्ति के बाजार मूल्य की दुगुनी राशि हर्जाना के रूप में देनी होगी। इसमें 30 दिन के भीतर जांच और एक साल के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान है। डॉक्टर, नर्स, पैरा मेडिकल कर्मचारियों समेत सभी स्वास्थ्यकर्मियों को यह कानून सुरक्षा मुहैया कराएगा।

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