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क्वॉरेंटाइन सेंटर यथासंभव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखने का आदेश

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बीकानेर। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव, रोकथाम एवं संक्रमण की श्रंखला को तोड़ने के लिए इससे प्रभावित संदिग्ध लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटरों की स्थापना को लेकर स्वास्थ्य महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर को निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के तहत क्वॉरेंटाइन सेंटर शहर के रिहायशी क्षेत्रों से यथासंभव दूर रखने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सिक्योरिटी तथा सीसीटीवी द्वारा सुविधा की निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे क्वॉरेंटाइन सेंटरों में प्राथमिकता के साथ व्यक्तिगत कमरों की व्यवस्था हो और अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। सेंटर के स्थापना की योजना के समय प्रशासनिक यूनिट क्लिनिकल परीक्षण या मेडिकल स्टेशन खानपान सुविधा, लॉन्ड्री सेवा, आवश्यकता के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए स्थान होना चाहिए। बेडशीट को नियमित रूप से बदलने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्वारंटीन सेंटर को नियमित रूप से सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन (एक परसेंट) द्वारा संक्रमित किया जावेगा। सेन्टर के कार्मिकों को रोकथाम तथा नियंत्रण गतिविधियां जिसमें पीपी दस्ताने आदि विषय पर आमुखीकरण किया जाना चाहिए। क्वॉरेंटाइन सेंटर प्रबंधन की आवश्यकता के लिए जिला कलक्टर राहत राज्य आपदा राहत कोष के तहत व्यवस्था करेंगे।

इंस्टीट्यूशनल कैंटीन की समयावधि

किसी भी संदिग्ध केस की समय अवधि 14 दिन की है। क्वॉरेंटाइन सेंटरों में रखे गए ऐसे व्यक्तियों का 13 दिन कोविड 19 की जांच हेतु नमूना लिया जाएगा। यदि लैब परीक्षण में जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 14 दिन का समय पूरा होने पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लैब परीक्षण जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ऐसे कोई रोगी को क्लीनिकल अंकल के आधार पर चिकित्सीय सुविधा प्रदान की जाएगी। इन्हें निर्देशानुसार अपने जिले में क्वारंटीन सेंटरों की स्थापना एवं संचालन सुनिश्चित करना होगा।

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