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आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों एवं राजनैतिक दलों को आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी करनी होगी सार्वजनिक

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*समाचार पत्र व टीवी चैनल्स में तीन बार देनी होगी सूचना*

बीकानेर, 26 मार्च। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक रिकॉर्ड (यदि कोई है तो) को 31 मार्च से 17 अप्रेल 2024 तक तीन बार अलग- अलग तय समयावधि में समाचार पत्रों में प्रकाशित तथा टीवी चैनल्स पर प्रसारित करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार उम्मीदवार को फॉर्मेट सी-1 में तथा राजनीतिक दलों को इस सूचना का प्रकाशन सी-2 फार्मेट में करवाना होगा।

इस सूचना का प्रथम प्रकाशन व‌ प्रसारण की समयावधि 31 मार्च से 03 अप्रैल के बीच, द्वितीय समयावधि 04 से 7 अप्रैल के बीच एवं तृतीय समयावधि 8 अप्रैल से प्रचार अभियान के दौरान मतदान दिवस से 2 दिन पूर्व यानी 17 अप्रैल तक रहेगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संबंधित उम्मीदवार व दल द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में व लोकप्रिय राष्ट्रीय या स्थानीय न्यूज चैनल पर प्रसारित करवाई जाए तथा इसकी सूचना ईईएम प्रकोष्ठ को भिजवाई जाए।

व्यापक रूप से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में न्यूनतम 12 फोंट साइज में तथा संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध लोकप्रिय राष्ट्रीय व स्थानीय टीवी चैनलों में इस सूचना का प्रसारण प्रातः 8 बजे से रात 10 बजे के दौरान न्यूनतम 7 सैकेंड्स के लिए करवाते हुए इसकी सूचना रिटर्निंग अधिकारी को तत्काल भिजवानी होगी।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों द्वारा यह सूचना अपनी वेबसाइट के होम पेज पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार कैप्शन के साथ प्रदर्शित की जाएगी। साथ ही पार्टी के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, ट्विटर के जरिए भी इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

*राजनीतिक दलों को भी फॉर्मेट सी 7 में प्रकाशित करवानी होगी सूचना*
नम्रता वृष्णि ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में राजनैतिक दलों को जिनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत रखने वाले अभ्यर्थियों को उम्मीदवार बनाया गया है, उन्हें निर्धारित फार्मेट सी-7 में ऐसे अभ्यर्थी के चयन से 48 घंटे के भीतर एक बार राष्ट्रीय व एक बार स्थानीय समाचार पत्र में तथा सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर प्रचारित करवाना होगा कि उनके द्वारा आपराधिक पूर्वावृत्त रखने वाले व्यक्ति को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया है। साथ ही सी 7 के प्रकाशन की सूचना 72 घंटे के भीतर भारत निर्वाचन आयोग को भी भिजवानी होगी।

*नो योर कैंडिडेट एप से लें प्रत्याशी से जुड़ी जानकारी*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवार के बारे में समस्त जानकारी प्रत्येक मतदाता तक पहुंचाने के लिए नो योर कैंडिडेट एप विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन का लिंक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

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