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बकाया कर वाले वाहनों होंगे सीज

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स तिथि तक जमा करवाना होगा बकाया कर

बीकानेर। 15 मार्च 2024 तक बकाया कर जमा नही करवाने वाले वाहनों के विरूद्ध परिवहन विभाग नियमानुसार सख्त कार्यवाही करेगा। इस संबंध में कार्यवाही के लिए चार उड़नदस्तों का गठन किया गया है। ये उड़न दस्ते 24 घन्टे कार्यरत रहकर बकाया कर वाले वाहनों को मौके पर ही सीज करेंगे ।
जिला परिवहन अधिकारी भारती नैथानी ने बताया कि संबंधित वाहन निर्धारित समय पर बकाया कर जमा करवाकर एमेनेस्टी योजना का लाभ ले सकते हैं।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के आदेशानुसार वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी योजना-2024 चलाई जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत वाहनों पर 31 मार्च 2023 तक का बकाया कर जमा कराने पर उस पर लगने वाले ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है। साथ ही इस योजना में ऐसे वाहन भी शामिल किए गए है जो कि किन्हीं कारणवश नष्ट अथवा खुर्द बुर्द हो चुके हों, इनके निस्तारण के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ परिवहन कार्यालय में आवेदन करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि का निर्धारण करते हुए निर्धारण तिथि के बाद का कर, ब्याज व पेनल्टी पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।

राजस्थान सरकार परिवहन एवं रोड़ सेफ्टी विभाग के आदेशानुसार खनन विभाग द्वारा प्राप्त ई-रवान्ना के निस्तारण के लिए राज्य सरकार द्वारा एमनेस्टी योजना चलाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31 जनवरी 2024 तक भारवाहनों के खनन विभाग से प्राप्त ई-रवान्ना पर 96 प्रतिशत तक की छूट की गई। इसके साथ ही ट्रेक्टर पर बकाया ई-रवान्ना के निस्तारण हेतु एक मुश्त राशि( 7500 रुपए) जमा करवाने पर सभी ई- रवान्ना का निस्तारण किया जा सकेगा। योजना की विस्तृत जानकारी के लिए परिवहन कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

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