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नया शहर और सदर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू में मिली छूट

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प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक दी गई छूट

छूट की अवधि में भी करना होगा लॉक डाउन एडवाइजरी का पालन

बीकानेर। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के मध्यनजर नया शहर  तथा सदर पुलिस थाना क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेशों में (निषेधाज्ञा ) छूट प्रदान की है।
गौतम ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए आमजन के स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करने हेतु 3 व 4 अप्रैल को शहर के विभिन्न क्षेत्रों को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आवागमन व अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया था। वर्तमान परिस्थितियों और आमजन की सुविधा के लिए इन क्षेत्रों में प्रतिबंधों से निर्धारित समय के लिए छूट प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि नया शहर थाना क्षेत्र के चैखूंटी एरिया, मोहल्ला चूनगरान, डीडू सिपाहीयान मोहल्ला तथा तेलीवाड़ा में प्रातः 10 से सायं 5 बजे तक निषेधाज्ञा में छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार पुलिस थाना सदर के पुलिस लाइन चैराहे से चांदनी होटल गली होते हुए तारा पन्ना भवन होते हुए चैखूंटी पुलिया के नीचे रोड से होते हुए रोशनी घर चैराहा होते हुए पुलिस लाइन चैराहा क्षेत्र में भी इसी अवधि तक प्रतिबंधात्मक आदेशों में छूट दी गई है। गौतम ने बताया कि इस अवधि में लॉक डाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत गतिविधियां जैसे खाद्य सामग्री, सब्जी, दूध ,बिजली के पंखे आदि की दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन पान गुटखा, तंबाकू, मदिरा, नाई की दुकान, स्पा, सैलून खोलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। कोई भी दुकानदार ऐसे व्यक्ति को जिसने मास्क नहीं पहना है कोई सामान नहीं बेचेगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग (कम से कम 6 फीट ) की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। .साथ ही 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक स्थान पर एकत्र होने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला कलक्टर ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों के संदर्भ में कोरोनावायरस संक्रमण के क्रम में जारी एडवाइजरी का पूरा पालन किया जाना अनिवार्य रहेगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 और 270 तथा राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 के तहत कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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