पात्र मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाए-मेहता
बीकानेर, 03 दिसम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी नमित मेहता ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले मतदान केन्द्रों की मतदाता सूचियों के नवीनीकरण अभियान – 2021 का आयोजन के तहत 06 दिसम्बर 2020 को पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने, हटाने एवं संशोधन करने का कार्य किया जायेगा।
मेहता ने बताया कि जिले की सभी सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की भागवार प्रारूप मतदाता सूची विभाग की वेबसाइट https://ceorajasthan-nic-in पर आमजन के लिए उपलब्ध है।
कोई भी पात्र व्यक्ति जो संदर्भ तिथि 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं या करेंगे, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप-6 में आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में पूर्व से पंजीकृत मतदाता यदि अपनी प्रविष्टि में किसी प्रकार का संशोधन करवाने चाहते हैं तो प्रारूप-8 में आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि यदि मतदाता सूची की विद्यमान प्रविष्टि के क्रम में किसी प्रकार का आक्षेप हो तो उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता द्वारा प्रारूप-7 में आक्षेप प्रस्तुत किया जा सकता है। उक्त आवेदन पत्र बीएलओ के पास निःशुल्क उपलब्ध हैं तथा उन्हें विभाग की वेबसाइट अथवा मतदाता सेवा पोर्टल से भी डाउनलोड किया जा सकता है। सभी आवेदन पत्र बूथ लेवल अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं अथवा भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल (voterportal-eci-gov-in) पर अथवा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
उन्होंने आम नागरिकों की सुविधा के लिए रविवार को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर में प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रातः 9 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक बूथ लेवल अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ स्तरीय अभिकर्ता की सहभागिता में विभिन्न आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे ।
मेहता ने कहा कि ऐसे पात्र युवा छात्र-छात्राएं जो 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने जा रहे हैं का आव्हान किया कि वह मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने हेतु बढ़ -चढ़ कर भाग लेवें। पंजीकरण हेतु बाधारहित ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधाओं का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए ताकि व्यक्तिगत रूप से मतदान केन्द्र अथवा निर्वाचन कार्यालय में नहीं जाना पड़े।