AdministrationBikaner

शहर के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में 5 मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित

जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश

बीकानेर, 2 दिसंबर। कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने शहर के 3 पुलिस थाना क्षेत्रों में 5 मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट मेहता द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार गंगाशहर, नयाशहर व जेएनवी काॅलोनी पुलिस थाना क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधात्मक ओदश लागू होंगे। आदेशानुसार गंगाशहर पुलिस थाना क्षेत्र में करनानी मोहल्ला डॉ भागीरथ करनानी की गली में जय किशन सोनी के घर से धाड़ेवालजी के घर पीपल गट्टे के पास तक, नया शहर पुलिस थाना क्षेत्र में एमडी कॉलोनी में डी 634 से 659 तक कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इसी प्रकार जय नारायण व्यास कॉलोनी पुलिस थाना क्षेत्र में पवनपुरी संजय पार्क के पास 2 ब 27 से अक्षय सोनी घर से 2 स 15 महेश के घर तक, जेएनवी कॉलोनी में राधेश्याम के मकान 2 ई 1 से 2 ई 42 तक तथा जेएनवी कॉलोनी में डॉ गौरव गुप्ता के मकान 2 ई 102 से विनोद गुप्ता के घर 2 ई 85 तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। मेहता ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में आवागमन रोकने के लिए अवरोधक लगाए जा गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट मेहता ने बताया कि प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188, 269 और 270 व राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आदेश 12 दिसंबर तक प्रभाव में रहेगा।
निगरानी के लिए बीट काॅस्टेबल पाबंद
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि बीट कांस्टेबल की अहम भूमिका को देखते हुए कोविड-19 पाॅजिटीव मरीज की निगरानी के लिए कांस्टेबल अपने मोबाइल और कोविड-19 रोगी के मोबाइल पर राज कोविड-19इंफो ऐप डाउनलोड करने की कार्रवाई करेगा। साथ ही पॉजिटिव रोगी की निगरानी के लिए 3 दिन में कम से कम एक बार रोगी के घर का दौरा करना भी आवश्यक होगा।
जिला कलेक्टर और मजिस्ट्रेट मेहता ने बताया कि बीकानेर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत इस क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य और लोक शांति को बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है इस कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियांें की ही अनुमति रहेगी।कंटेनमेंट जोन में स्थित समस्त व्यवसायिक और वाणिज्यिक संस्थान बंद रहेंगे तथा समस्त सामाजिक गतिविधियां जैसे रैली, जुलूस, धरना, सभा और समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। मेहता ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर और बाहर व्यक्तियों के आने जाने पर चिकित्सा एवं आपात स्थिति व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखने के अलावा समस्त प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
होगा डोर टू डोर सर्वे
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि कंटेनमेंट जोन में सीएमएचओ के माध्यम से सघन संपर्क ट्रैसिंग, घर-घर निगरानी और आवश्यकता अनुसार चिकित्सा गतिविधियां की जाएगी। इस कंटेनमेंट जोन में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस , निगम, यूआईटी, रसद विभाग, अग्निशमन, पीएचइडी और चिकित्सा सेवाओं के वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे और इन्हीं विभागों के अधिकारी व कर्मचारियों को कार्य स्थल तक कार्यालय समय में आने जाने की अनुमति होगी। समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आपातकाल और विशेष परिस्थितियों में संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट या पुलिस थाना अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी। मेहता ने बताया कि इन कंटेनमेंट जोन में चिकित्सालय एवं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े व्यक्ति एवं मेडिकल स्टोर इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *