निर्धारित लेखामद से ही करें विद्युत बिलों का भुगतान, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश
बीकानेर। निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों को विद्युत बिलों के भुगतान को लेकर आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेश में कहा गया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों में विद्युत प्रभार एवं जल व्यय के बिलों के भुगतान के लिए पूर्व निर्धारित लेखामद तय है, लेकिन ध्यान में आया है कि कुछ कार्यालयों द्वारा निर्धारित लेखामद के स्थान पर अन्य लेखामदों से भुगतान किया जा रहा है, जो नियमों के विपरीत है।

आदेश के अनुसार विभिन्न कार्यालयों के लिए विद्युत बिल भुगतान हेतु निर्धारित लेखामद इस प्रकार हैं —
निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर — 2202-01-001-02-01-19
पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं बीकानेर तथा जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) जयपुर व जोधपुर — 2202-01-104-01-00-19
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारंभिक शिक्षा, समस्त — 2202-01-196-07-02-19
मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त — 2202-01-197-07-02-19
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग, जयपुर के 10 मार्च 2023 के परिपत्र के अनुसार विद्युत व्यय के त्वरित भुगतान एवं निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराई जाए।
आदेश मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी किया गया।

