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ऑडिट नहीं कराने वाली सहकारी सोसाइटियों के संचालक नहीं लड़ पाएंगे चुनाव

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बीकानेर। सहकारी सोसाईटियों की ऑडिट समय पर न कराने वाले संचालक मण्डलों के वर्तमान सदस्य उनको अयोग्य करार दिए जाने पर अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।   
सहकारी समितियां बीकानेर के विशेष लेखा परीक्षक गोपाल चंद कड़ेला ने बताया कि राजस्थान सहकारी सोसाईटी अधिनियम की धारा 54 के अनुसार प्रत्येक सहकारी सोसाईटी को गत वर्ष के आँकड़ों की ऑडिट आगामी विŸा वर्ष में 30 सितम्बर तक करवाकर ऑडिट रिपोर्ट विशेष लेखा परीक्षक को प्रस्तुत करनी होती है। यह जिम्मेदारी उपविधियों व अधिनियम की धारा 28(11) (पपप) के अनुसार सोसाईटी के संचालक मण्डल की है, जो संचालक मण्डल इसमें विफल रहता है, उसके सदस्यों को संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा धारा 28(11) (पपप) के तहत अयोग्य ठहरा सकता है और तब तक ऐसे सभी सदस्य अगले 6 साल तक संचालक मण्डल का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
        बीकानेर जिले के उप रजिस्ट्रार समय पर ऑडिट न कराने वाली सहकारी सोसाईटयों के संचालक मण्डल सदस्यों को ऐसी कार्रवाई के नोटिस भिजवा रहे है।

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