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6 थाना क्षेत्र के कुछ भाग में धारा 144 लागू

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बीकानेर, 20 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने सोमवार को एक आदेश जारी कर शहर के 6 थाना क्षेत्र के कुछ भाग में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने बताया कि उक्त थाना क्षेत्रों में कोविड-19 के रोगी पाये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कफ्र्यू लगाया है।
आदेशानुसार थाना नया शहर के अन्तर्गत सेक्टर-3, मुक्ता प्रसाद काॅलोनी में- मकान ताराचंद से मकान संख्या 3/295 रमेश शर्मा तक के क्षेत्र में, बंगला नगर के क्षेत्र मंे- मनमोहन स्कूल के पास मकान डालाराम कूकणा से मकान पृथ्वीराज तक के क्षेत्र में, गली नं 2बी, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंे- पठान सर्विस सेण्टर के पास वाली गली मंे मकान भंवरलाल से मकान देवकिशन शर्मा तक के क्षेत्र में, गली नं 9, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंे- मकान बलदेव से मकान रामकिशन तक के क्षेत्र में, ब्लाॅक ाा-डी, मुरलीधर व्यास काॅलोनी के क्षेत्र मंे- पुष्करणा पार्क के सामने मकान ाा-डी-386 भरत थानवी के उतर दिशा में मकान हरगोपाल व्यास से दक्षिण दिशा में मकान संख्या ाा-डी-380 अनिल कुमार एडवोकेट तक के क्षेत्र में, एफ ब्लाॅक, मुरलीधर व्यास काॅलोनी- पूर्व दिशा मंे मकान प्रेम चांवरिया से पश्चिम दिशा मंे मकान दाउलाल हर्ष तक के क्षेत्र में, प्रताप बस्ती के क्षेत्र में- मेघवालों की शमसान के पीछे मकान अमरजीत से मकान मुरारी तक के क्षेत्र में, सर्वोदय बस्ती के क्षेत्र में- हीरा पीरा स्कूल के पास मकान सत्यनारायण से मकान रमेश कुमार तक के क्षेत्र में और सेक्टर-2, मुक्ता प्रसाद काॅलोनी में- पानी की टंकी के सामने मयूर लाईब्रेरी से मकान चेतन तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
 थाना कोटगेट के अन्तर्गत पट्टी पेडा के क्षेत्र में- राम मंदिर के पास मकान चन्दन राम भाटी से मकान सांखला हाऊस तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना सदर के अन्तर्गत कुचीलपुरा के क्षेत्र में- फड बाजार चौराहे से कुचलीपुरा चैक वाली सडक के पास मकान मोहम्मद रमजान पुत्र मोहम्मद सफी से मकान नानुखा तक के क्षेत्र में और सुभाषपुरा के क्षेत्र में- एफसीआई गोदाम के पीछे, गृह विज्ञान स्कूल के पास मकान नरेन्द्र ंिसह से मकान भंवर सिंह तक- मकान नरेन्द्र सिंह से मकान अजीत सिंह राजवी असपालसर हाऊस तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
      इसी प्रकार से थाना बीछवाल के अन्तर्गत रिको करणी ओद्यौगिक क्षेत्र में- रोड न 02 में एम. एस. वूलन मिल से सुरज वूलन मिल तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
थाना गंगाशहर के अन्तर्गत धोरा बस्ती, गंगाशहर के क्षेत्र में- आदर्श विद्या मन्दिर स्कूल, घडसीसर रोड के पीछे, आशीष नगर के पीछे मकान राजूराम कुम्हार से मकान कैलाश नाई तक- मकान बाबुलाल मेघवाल से मकान मूलाराम तक के क्षेत्र में, नई लाईन, गंगाशहर के क्षेत्र में- हरिरामजी का मन्दिर, नोखा रोड के पीछे मकान बद्री प्रसाद राजपुरोहित से मकान अनोपचन्द भादाणी तक- मकान विजय शंकर सोनी से मकान बिडदी चन्द पारख तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
        थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी के अन्तर्गत जे एम के स्कूल पटेल नगर के क्षेत्र मंे-मकान बी-86-ए मोहनलाल कश्यप से मकान बी-86-सी अक्षिता गुप्ता तक के क्षेत्र में और बीकानेर नर्सिंग होम के पीछे पवनपुरी में- मकान संख्या 3-ख-24 देवकरण सिंह से मकान संख्या 3-ख-26 औंकार सिंह तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।

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