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शहर के 4 थाना अन्तर्गत कुछ एरिया में कर्फ्यू

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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी लगाई धारा 144

बीकानेर, 14 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
चैधरी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुछ एरिया में कोरोना पाॅजिटिव रोगी पाये जाने पर धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने बताया कि थाना सदर के सार्दुलगंज के क्षेत्र मंें- मकान सुनील कटारिया से सेण्ट्रल एकेडमी स्कूल तक-मकान डाॅ एस पी चैहान से मकान जय भार्गव तक के क्षेत्र में,  सार्दुल काॅलोनी के क्षेत्र मंें- निर्मल काॅम्प्लेक्स वाली गली आम मंे मकान सुनील कोचर से निर्मल काॅम्प्लेक्स तक के क्षेत्र में, हनुमानहत्था के क्षेत्र मंें- सीताराम मन्दिर के पास व्यास भवन से मकान अजीत सिंह पुरोहित तक के क्षेत्र में ,थाना गंगाशहर  के अन्तर्गत चैपडा बाडी के क्षेत्र मंें- गोलछा खाटा चुरी फैक्ट्री के पास मकान रामचन्द्र कुम्हार से मकान श्यामलाल जाट-मकान मुरलीधर सोनी से मकान धनजी जाट तक के क्षेत्र में, रामदेव मन्दिर, उदयरामसर के क्षेत्र मंें- सुथारों का मोहल्ला के क्षेत्र मंे मकान बालकिशन सुथार से मकान महादेव सुथार से मकान सुमन सिंह तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
इसी प्रकार से जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना अंतर्गत करणीनगर, पवनपुरी के क्षेत्र मंें- चम्पाराम ज्वैल्र्स वाली गली मंे मकान जाखड साहब से मकान शशि कुमार जैन के मोड तक के क्षेत्र में, नागणेची मन्दिर के पास के क्षेत्र मंें- हनुमान वाटिका के सामने की गली आम मे स्थित मकान अशोक कश्यप से मकान राज मोदी तक के क्षेत्र में, शिवबाडी के क्षेत्र मंें- गली नं 06, शिव काॅलोनी में मकान महेन्द्र ंिसह से मकान रणजीत सिंह राठौड-मकान गिरधारी सिंह से मकान अमित तक के क्षेत्र में, वल्लभ गार्डन के क्षेत्र मंें- संस्कार स्कूल के पीछे निवास गोयल बुक डिपो से मकान विकास से निवास मोटाराम बारिया तक के क्षेत्र में, वैष्णोधाम विहार काॅलोनी के क्षेत्र मंें- वैष्णो मंदिर के पीछे, श्रीराम बाल भारती सीनीयर सै0 स्कूल से मकान भागीरथ जाट तक- मकान रामसिंह राजपूत के कोर्नर तक के क्षेत्र में, तिलक नगर के क्षेत्र मंें- गिरधर मोटर्स वाली गली मंे मकान हरीमा हाऊस मनोहर सिंह राठौड से मकान भोपाल सिंह शेखावत के कार्नर तक के क्षेत्र में तथा थाना नयाशहर के अंतर्गत नृसिंह सागर तालाब के क्षेत्र मंें- हनुमान मंदिर के पास मकान रणवीर सिंह से मकान हिम्मत सिंह तक के क्षेत्र में, बंगला नगर के क्षेत्र मंें- कडवासरा की चक्की के पास मकान बजरंग सोनी से मकान अमरचन्द तक के क्षेत्र में, मुक्ता प्रसाद रोड के क्षेत्र मंें- ओडो की शमसान भूमि से मकान रूस्तमदीन तक के क्षेत्र में, गली नं 04, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंें- दुकान गणेश इन्टरप्राईजेज से दुकान सुफी गारमेंट तक के क्षेत्र में, प्रताप बस्ती के क्षेत्र मंें- भारत मार्बल वाली गली मंे मकान मज्जीद से मकान रिजवान तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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