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कोरोना संक्रमित रोगी पाये जाने पर चार पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू

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बीकानेर, 02 जुलाई।  कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चौधरी ने गुरूवार को देर रात एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी ने थाना गंगाशहर के अंतर्गत पाबूचौक से नोखा रोड पर मकान कैलाश गहलोत से मकान भीखाराम तक, मकान मोहन लाल से मकान ओम प्रकाश मेघवाल तक के क्षेत्र, जी नगर मौहल्ला गोपेश्वर बस्ती मकान छगन लाल मेघवाल से मकान शान्ति लाल तक, मकान कुलदीप आसोर से मकान श्रवण मेघवाल तक के क्षेत्र में, संतोषी माता मंदिर के क्षेत्र में मकान रतनचंद नाहटा से बाबा गौतम टेन्ट हाउस से हनुमानजी मंदिर तक का क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
  नयाशहर थाना अंतर्गत मुक्ता प्रसाद सेक्टर नम्बर 14 के क्षेत्र में पूर्व दिशा में मकान शक्ति सिंह से हनुमान पार्क का पूर्व हिस्सा, पश्चिम दिशा में मकान देवकिसन 14/109, मुक्ता प्रसाद की गली आम तक के क्षेत्र में, पाबूबारी के अंदर के क्षेत्र में उत्तर दिशा में मकान बंसत तिवाडी से दक्षिण दिशा में मकान फुस्सा राम सुथार तक, गली आम पाबूबारी के अन्दर करणी इंद्र श्याम भवन के पीछे के क्षेत्र मे,नत्थूसर गेट के पास के क्षेत्र में मकान श्रीमाली से मकान संजय धन्नाणी तक के क्षेत्र में, बाहर गुवाड चौक फुभड़ा पाटा के क्षेत्र में मकान सागरमल जोशी से मकान राधाकिसन तक के क्षेत्र में, सुथारों की तलाई पुष्पा काॅलोनी के क्षेत्र में मकान लालजी अग्रवाल से मकान ओम सिंह तक के क्षेत्र में, गीतारामायण पाठशाला के पीछे के क्षेत्र में मकान शिव शंकर से मकान सचिन राठी तक के क्षेत्र में, साले की होली का क्षेत्र में पूर्व दिशा मकान कोठारी से रघुनाथ जी का मंदिर पश्चिम दिशा तक की गली आम किराडू जी का क्षेत्र तक, नायको का मौहल्ला रामगेट के सामने चौखुंटी क्षेत्र में उत्तर दिशा दुकान शेरू से दक्षिण दिशा मकान मुनीर अली तक की गली आम नायको का मौहल्ला चौखुंटी फाटक राममंदिर के सामने का क्षेत्र में, पुरानी सेवग चक्कीवाली गली नृसिंह सागर तालाब के पास सर्वोदय बस्ती क्षेत्र में पूर्व दिशा मकान गणेश प्रोविजनल स्टोर से पश्चिम दिशा मकान राजू पटवारी तक की गली आम सर्वोदय बस्ती का क्षेत्र में, रामपुरा बस्ती गली नम्बर 09 का क्षेत्र उत्तर दिशा अशोक का प्लाट से दक्षिण दिशा मकान ओम सिंह तक की गली आम नम्बर 09 रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
इसी प्रकार से थाना सदर के अंतरर्गत पुरानी गिन्नाणी क्षेत्र में मकान मनोज भाटी से रामदेव मंदिर तक, मकान मनोज भाटी से मकान लक्ष्मण भाटी तक के क्षेत्र में, कोरियों का मौहल्ला के क्षेत्र में मकान राजेन्द्र कुमार से मकान मोहन लाल सिसोदिया तक के क्षेत्र में, भुट्टो का बास क्षेत्र मंे मेजर पूर्ण सिंह का डेरा से ठाकुर लक्ष्मण सिंह के मकान तक में, रथखाना क्षेत्र के इवीएम/वीवी पीटी एम वेयर हाउस से मौर्य निवास तक का क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई हैं।

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थाना कोटगेट के अंतर्गत हीरालाल माॅल के पास पाश्र्वनाथ प्लाजा में निषेधाज्ञा लगाई गई है।  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) सुनीता चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। आदेशानुसार वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित करते हुए आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में आने वाले व्यवसायिक, वाणिज्यिक संस्थान, सामूहिक गतिविधियां रैली , जुलूस, सभा सहित समस्त प्रकार के समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। निषेधाज्ञा के दौरान चिकित्सकीय सेवाएं चालू रहेगी। उन्होंने बताया कि  क्षेत्र में समस्त प्रकार के वाहनों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने के लिए राजकीय अधिकारी और कर्मचारियों के उपयोग के लिए साधन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि निषेधाज्ञा के दौरान क्षेत्र के बीमार और चिकित्सा की आपात आवश्यकता रखने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। क्षेत्र में आने वाले समस्त धार्मिक स्थल आदि में लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा, लेकिन धार्मिक स्थल की साफ-सफाई और रख-रखाव के लिए अधिकतम दो व्यक्ति अनुमति के साथ निर्धारित समय के लिए प्रवेश कर सकेंगे।
चिकित्सा विभाग की टीम करेगी स्क्रीनिंग
पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोईन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और ना ही क्षेत्र से बाहर निकलें।

इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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