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शहर के पांच थाना क्षेत्रों में लगा कर्फ्यू

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बीकानेर, 26 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने शुक्रवार को कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नयाशहर थाना अंतर्गत लखोटियों का चौक के क्षेत्र में उत्तर दिशा में मकान अशोक ओझा से मकान राजकुमार पुरोहित के मध्य गली आम तक के क्षेत्र में, नत्थुसर गेट के अंदर बाबू साहव वाली गली के क्षेत्र में पूर्व दिशा में मकान बुलाकी दास चौधरी तक के क्षेत्र में अंशल सुशांत सिटी के क्षेत्र में पूर्व दिशा में टैम्पल पार्क से पश्चिम दिशा में वाटर टैंक /पानी की टंकी तक के क्षेत्र में तथा थाना गंगाशहर  क्षेत्र में श्रीरामसर के क्षेत्र में शिव महादेव मंदिर से गहलोत चौक मकान गोपाल गहलोत तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी की है।
इसी प्रकार से उन्होंने थाना कोटगेट क्षेत्र के रानी बाजार के क्षेत्र में गुरूद्वारा स्कूल के पास मकान राजेन्द्र अग्रवाल से मकान शिवशंकर पित्ती तक के क्षेत्र में, केजी काॅम्पलेक्स के पास रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में दुकान नारायण प्रोविजनल स्टोर से मकान डाॅ.एल.सी बैद तक के क्षेत्र में, अम्बेडकर सर्किल के क्षेत्र में होटल अंगारा के पास मकान फिराज सिद्दकी से हनी आईसक्रीम फैक्ट्री तक के क्षेत्र में  निषेधाज्ञा लागू की है।
चैधरी ने थाना सदर अंतर्गत पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र मंे मकान राजूसिंह व मकान दुर्गा शंकर से मकान श्याम सिंह व मकान नंदू सोनी तक के क्षेत्र मंे, हनुमान हत्था क्षेत्र में व्यास भवन से सीताराम मंदिर के गेट तक क्षेत्र मंे निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से जयनारायण व्यास काॅलोनी थाना क्षेत्र के कान्ता खतुरिया काॅलोनी क्षेत्र मंे बाला जी आयरन स्टोर से मकान के.एल.राठौड़ तक में मटकी की दुकान से लेकर एस.पी.सिंह के मकान तक के क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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