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केंद्र सरकार ने जीएसटीआर फाइल करने की नई तिथियां की घोषित

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बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के कानूनी सलाहकार एडवोकेट गणेश शर्मा एवं अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि वर्तमान में बिना विलम्ब शुल्क फरवरी, 2020 से अगस्त, 2020 तक के जीएसटीआर 3b फाइल करने की केन्द्र सरकार द्वारा नई संशोधित तिथियॉं घोषित की गई है । साथ ही जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक शून्य कर दायित्व वाले व्यापारियों के लिए बिना विलम्ब शुल्क तथा कर दायित्व वाले व्यापारियों के लिए प्रति रिटर्न पर अधिकतम 500 रूपये के विलम्ब शुल्क के साथ 1 जुलाई, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक के जीएसटीआर 3b प्रस्तुत करने के सुविधा भी प्रदान की गई है । गत वर्ष में 5 करोड़ से कम बिक्री वाले व्यापारियों को बिना विलम्ब शुल्क फरवरी-2020 का 3b 30 जून तक, मार्च-2020 का 5 जुलाई तक, अप्रैल-2020 का 9 जुलाई तक, मई-2020 का 15 सितम्बर तक, जून-2020 का 25 सितम्बर तक, जुलाई-2020 का 29 सितम्बर तक तथा अगस्त-2020 का 3 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है । इसी प्रकार गत वर्ष में 5 करोड़ से ऊपर की बिक्री करने वाले व्यापारियों को बिना विलम्ब शुल्क फरवरी-2020 से अप्रैल-2020 तक का 3b 24 जून तक, मई-2020 का 27 जून तक प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है ।
कंपोजिशन डीलर के लिए तिमाही रिटर्न जनवरी से मार्च 2020 तक का 7 जुलाई 2020 तक बिना विलम्ब शुल्क प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की गई है ।
समस्त व्यापारियों के लिए बिना विलम्ब शुल्क मासिक जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए माह मार्च-2020 की 10 जुलाई तक, अप्रैल-2020 की 24 जुलाई तक, मई-2020 की 28 जुलाई तक एवं जून-2020 की 5 अगस्त तक अंतिम तारीख अधिसूचित की गई है। इसी प्रकार तिमाही जीएसटीआर 1 फाइल करने के लिए जनवरी से मार्च 2020 का 17 जुलाई तक एवं अप्रैल से जून 2020 का 3 अगस्त तक की अंतिम तारीख अधिसूचित की गई है ।
इसी प्रकार सभी व्यापारियों को देय कर विलम्ब से जमा करवाने पर वर्तमान में ब्याज की दर 18 प्रतिशत से कम कर 0 एव 9 प्रतिशत कुछ शर्तों के साथ की गई है ।

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