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बीकानेर शहर के चार थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू

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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चौधरी ने जारी किए आदेश 
बीकानेर, 26 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने एक आदेश जारी कर बीकानेर शहर के  4 थाना क्षेत्रों में कोरोना से आमजन के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषधाज्ञा लगाई है।
चौधरी ने शुक्रवार को जारी आदेश में कोतवाली क्षेत्र के मुडियां मालियों का मोहल्ला में पाबूजी राठौड़ मंदिर से मकान महेश सोनी तक, छबीली घाटी में मकान शिव प्रकाश व्यास से मकान पन्नालाल तंवर तक के क्षेत्र में और थाना नयाशहर के जस्सूसर गेट के बाहर,पीएनबी बैंक के पास के क्षेत्र में मकान शिवशंकर बिस्सा से गली में भैंरू मंदिर तक क्षेत्र में, आचार्यों की घाटी, नाईयों की गली के पास के क्षेत्र में सड़क आम आचार्यों की घाटी मकान लक्ष्मीनाथ से मकान सत्यनारायण पुरोहित तक, मकान गणेशदास ओझा से मकान रामनारायण ओझा तक के क्षेत्र में, पारीक चैक में मकान मूलंचद नाई व शिव पारीक तक, मकान मनीष पारीक के पीछे वाली गली तक क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
  इसी प्रकार से थाना सदर के नूरानी मजिस्द क्षेत्र में मकान अनूप पार्षद के पास चौक से मकान मोहम्मद यूसूफ (तिराहा) तक, मकान मोहम्मद शब्बीर से नूरानी मस्जिद गली तक के क्षेत्र में, लक्ष्मी विहार काॅलोनी के क्षेत्र में मकान कैलाशदान से मकान जगदीश बिश्नाई तक, मकान जगदीश सारण से मकान प्रकाश तक और थाना गंगाशहर में रिको रोड नम्बर 07 के क्षेत्र में मकान गोकुल खीचड, रोड नम्बर 06 से मकान किशन माली रिको रोड 07 तक के क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषधाज्ञा लगाई है।
     

  उन्होंने बताया कि उक्त थाना क्षेत्रों के उल्लेखित क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लगाई गई हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत अभियोजित किया जा सकता है।

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