राजस्थान में 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त NPS कार्मिकों को OPS चुनने का अंतिम मौका
बीकानेर । राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (नियम अनुभाग) ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त होकर 31 मार्च 2022 तक सेवानिवृत्त हुए राजकीय कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ लेने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार ऐसे कार्मिक, जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत सेवानिवृत्त हुए थे, उन्हें राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत 1 अप्रैल 2022 से पेंशन प्राप्त करने का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित कार्मिकों को एनपीएस के तहत प्राप्त पूरी राशि तथा उस पर देय ब्याज, जो जीपीएफ की तत्कालीन प्रचलित ब्याज दर के समान होगा, सरकार के पास जमा करवाना होगा।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने 19 मई 2022 को जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से 1 जनवरी 2004 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों पर नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्णय लिया था। साथ ही राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005 को निरस्त कर दिया गया था, जो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी है।
वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूर्व में जारी अधिसूचना में एनपीएस राशि जमा कराने की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं थी। अब इस संबंध में निर्णय लेते हुए OPS का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है।
परिपत्र के अनुसार निर्धारित तिथि तक विकल्प प्रस्तुत नहीं करने वाले पात्र सेवानिवृत्त कार्मिकों को इसके बाद यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

