बीकानेर में ड्रोन और पटाखों पर दो माह के लिए प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
बीकानेर सिटी एरिया में पूर्ण ब्लैक आउट
बीकानेर, 8 मई। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बीकानेर जिले में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं।जारी आदेश के अनुसार, बिना सक्षम स्वीकृति के जिले की नगरीय और ग्रामीण सीमा में किसी भी प्रकार के यूएवी (अनमैन्ड एरियल व्हीकल), ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, यह आदेश केंद्र सरकार के सैन्य या अर्धसैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग जैसी संस्थाओं द्वारा संचालित सामरिक गतिविधियों पर लागू नहीं होगा।इसके अतिरिक्त, किसी भी प्रकार की आतिशबाजी या पटाखों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा। नागरिकों को आदेश की पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है।

