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आचार संहिता लागू: सार्वजनिक स्थलों व निजी भवनों से हटाने होंगे राजनीतिक विज्ञापन

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*आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करवाई जाएगी सुनिश्चित- जिला निर्वाचन अधिकारी*

बीकानेर, 9 अक्टूबर। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने सोमवार को प्रेस से बातचीत करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही अगले 24 घंटे में सभी सरकारी कार्यालयों से समस्त प्रकार की प्रचार प्रसार सामग्री को हटवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के अंदर सार्वजनिक स्थलों से भी प्रचार प्रसार सामग्री हटवा दी जाएगी, साथ ही 72 घंटे में निजी भवनों पर भी किसी भी प्रकार का राजनीतिक विज्ञापन ना हो इसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।

उन्होंने बताया कि नगर निगम, नगर विकास न्यास और नगर पालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारियों के माध्यम से आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के संबंध में स्पष्ट रूप से निर्देश जारी कर दिए गए हैं ।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं किया जाएगा। मौके पर शुरू हो चुके प्रगतिरत कार्य ही जारी रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे कार्य जिनमें वर्क आर्डर हो चुके है लेकिन मौके पर कार्य यदि प्रारंभ नहीं हुए हैं उन्हें भी प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी कलाल ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी विभिन्न सामग्री छापने से पहले सूचना देना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक प्रकार की प्रचार सामग्री पर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम अनिवार्य रूप से छापना होगा । इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन जारी करने से पहले जिला निर्वाचन कार्यालय से विज्ञापन अप्रूव करवाना होगा। उन्होंने कहा कि पेड न्यूज़ पर जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा कड़ी निगरानी रहेगी।

मीडिया से सहयोग की अपील*

*सी विजिल ऐप और 1950 पर की जा सकती है एम सी सी उल्लंघन की शिकायत*

मीडिया से आदर्श आचार संहिता की अनुपालना में सहयोग करने की अपील करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए तथा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर मिले यह सुनिश्चित करने में मीडिया की अहम भूमिका है।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत 1950 पर की जा सकती है । साथ ही सी विजिल ऐप के माध्यम से भी आदर्श आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन पाए जाने पर शिकायत की जा सकती है । इसके लिए लाइव लोकेशन से फोटो अथवा वीडियो लेते हुए शिकायत दर्ज करवानी होगी।

जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा 100 मिनट के भीतर इस पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए सोमवार तक प्राप्त आवेदनों का डिस्पोजल किया जाएगा । मतदाता के एड्रेस में यदि कोई संशोधन होता है तो इस संबंध में नॉमिनेशन से 10 दिन पहले तक सुधार किया जा सकता है।‌

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रचार- प्रसार में उम्मीदवार के द्वारा किया जाने वाले समस्त खर्चे पर निर्वाचन आयोग की बारीकी से नजर रहेगी । राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों के खर्च आदि के ब्योरे व आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के लिए एकीकृत कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके माध्यम से समस्त गतिविधियों पर निगरानी रखी जाएगी।

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