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फूड कारोबारियों को लाइसेंस लेना जरूरी वरना भुगतनी होगी सजा

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*खाद्य लाइसेंस शिविर में मौके पर ही जारी हो रहे लाइसेंस*

*लाइसेंस के लिए चाहिए ये दस्तावेज*

बीकानेर, 23 जून। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण नकाते शिवप्रसाद मदन के आदेशानुसार फूड सेफ्टी टीम द्वारा 16 जून से एक माह तक फूड लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को लूणकरणसर में शिविर का आयोजन किया गया जिसमें लाइसेंस /रजिस्ट्रेशन के कुल 25 आवेदन प्राप्त हुए। मौक़े पर ही 20 लाइसेंस व 05 रजिस्ट्रेशन जारी किए गए। खाद्य सुरक्षा दल में एफएसओ भानुप्रताप सिंह, सुरेन्द्र कुमार, श्रवण वर्मा व राकेश गोदारा शामिल रहे।

सीएमएचओ डॉ मोहम्मद अबरार पंवार ने बताया कि शिविर में किराना, मिठाई, डेयरी, रेस्टोरेंट, हलवाई, कैटरिंग व्यापारियों, फास्ट फूड,चाट, पकोड़ी, फल, सब्जी का ठेला, स्टॉल लगाने वाले, ऑनलाइन व्यापार करने वाले विक्रेताओं के आवेदन ऑनलाइन कर मौके पर ही लाइसेंस /रजिस्ट्रेशन जारी किए गए। जिनका टर्न ओवर 12 लाख वार्षिक से कम है उनका फूड रजिस्ट्रेशन जारी होगा।

इसके लिए आवश्यक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड की फोटोकॉपी और स्वयं की एक फोटो लानी है। जिनका टर्नओवर 12 लाख वार्षिक से ज्यादा है उन्हें आधार कार्ड की कॉपी, बिजली का बिल,जी एस टी रजिस्ट्रेशन की कॉपी लानी है। एफएसएसएआई के नियमानुसार किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने, निर्माण, स्टोर एवं ट्रांसपोर्ट करने वाले सभी व्यापारियों के लिए फूड लाइसेंस/ रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। बिना फूड लाइसेंस के कारोबार करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है।

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