BikanerCrimeExclusive

रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने वाली सहकारी सोसाईटियों के मुख्य कार्यकारियों को हो सकती है जेल

बीकानेर खण्ड में 83.36 प्रतिशत सहकारी सोसाईटियों की ऑडिट

बीकानेर, 26 अप्रैल। बीकानेर खण्ड की ऑडिट योग्य 2 हजार 295 सहकारी सोसाइटीज में से वर्ष 2022-23 के दौरान 1 हजार 913 सहकारी सोसाईटियों ऑडिट की गई। इस प्रकार ऑडिट करवाने वाली सोसाईटियों का प्रतिशत 83.36 रहा। गत वर्ष से इस वर्ष 5 प्रतिशत अधिक ऑडिट की गई। खण्ड के चारों जिलों में सर्वाधिक ऑडिट 86.87 प्रतिशत बीकानेर जिले में की गई जबकि सबसे कम 76.24 प्रतिशत आडिट चूरू जिले में ऑडिट की गई।

क्षेत्रीय अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी समितियां, बीकानेर खण्ड, बीकानेर राजेश टाक ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिन सोसाईटियों ने ऑडिट नहीं करवाई उनके संचालक मण्डलों को अधिनियम 2001 की धारा 28 (11) (iii) व धारा 30 के तहत भंग करने की कार्रवाई जिले के उप रजिस्ट्रारों तथा खण्ड के अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा की जाएगी। ऑडिट न कराने वाली ग्राम सेवा सहकारी सोसाईटियों के व्यवस्थापकों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हल्का निरीक्षकों द्वारा प्रारम्भ की जाएगी।

ऑडिट हेतु रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने वाली सहकारी सोसाईटियों के मुख्य कार्यकारियों के विरूद्ध अधिनियम 2001 की धारा 109 व 110 के तहत भी कार्रवाई भी जाएगी, जिसमें ऐसे दोषी मुख्य कार्यकारी को 3 माह से 1 वर्ष तक की जेल तथा 25000 रूपए जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
इसके अलावा जानबूझकर ऑडिट न कराने वाली और उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने वाली सोसाइटीज को अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर उनको परिसमापित अर्थात् खत्म किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *