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सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर, बैनर लगाए तो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ होगी कार्रवाई

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संभागीय आयुक्त ने कोचिंग संस्थानों की ली बैठक

बीकानेर, 18 जनवरी। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन ने कहा कि सभी कोचिंग संस्थानों के संचालक यह सुनिश्चित करें कि किसी भी सार्वजनिक सम्पत्ति पर विज्ञापन बोर्ड, दीवार पेन्टिंग अथवा अन्य किसी प्रकार से विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जाए।
संभागीय आयुक्त ने शहर के कोचिंग संचालकों के साथ आयोजित बैठक के दौरान यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी कोचिंग संस्थान द्वारा पूर्व में किसी सार्वजनिक सम्पत्ति पर विज्ञापन लगाए गए हैं, तो उन्हें अविलम्ब हटवाएं। ऐसा नहीं किए जाने पर उनके विरूद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के प्रावधानों के पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि कोचिंग संचालक यह सुनिश्चित करें कि 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी विद्यार्थी बिना लाईसेन्स के वाहन लेकर कोचिंग संस्थान नहीं आए। कोंचिग संस्थानों द्वारा विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए तथा इन नियमों के बोर्ड, बैनर बनवाकर कोचिंग संस्थान में लगवाए जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि बिना हेलमेट पहने वाहन लाने वाले विद्यार्थियों को उस दिन संस्थान में प्रवेश न दिया जाए तथा इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के लिए आवश्यक प्रचार प्रसार करें, जिससे अभिभावकों को इसकी जानकारी हो सके। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के ड्राइविंग लाईसेन्स बनवाने के लिए तिथि निर्धारित कर शिविरों का आयोजन करवाया जाए।

संभागीय आयुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विद्यार्थी पर अध्ययन के संबंध में अनुचित मानसिक दबाव न बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मानसिक तनाव से मुक्त रखने के लिए विद्यार्थियों को सकारात्मक रूप से अभिप्रेरित किया जाए तथा किसी विद्यार्थी में अवसाद की स्थितियां उत्पन्न होने पर इससे निजात की मनोवैज्ञानिक विधियों का उपयोग लिया जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि कोचिंग संस्थानों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए एक दल का गठन कर उन्हें विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाए। संभागीय आयुक्त ने कहा कि विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया जाए तथा मादक पदार्थों के विक्रय एवं उपयोग से संबंधित कानूनों की जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। कोचिंग संस्थानों के समीप नशीले पदार्थों के विक्रय की सूचना अविलम्ब पुलिस विभाग को दी जाए।

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