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मेलों में सड़क से कम से कम 50 मीटर अंदर लगा सकेंगे भंडारे

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*रामदेवरा और पूनरासर मेलों के दौरान विभिन्न व्यवस्थाओं के संबंध में जिला कलक्टर ने दिए निर्देश*

*शराब पीकर वाहन चलाने व डीजे बजाने पर होगी कार्रवाई*

बीकानेर, 18 अगस्त। जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने रामदेवरा एवं पूनरासर मेलों के दौरान विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं।
जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार पुलिस द्वारा कानून, सुरक्षा एवं ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने, पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं तथा मार्ग पर लगने वाले भंडारों के साथ समन्वय कर पदयात्रियों के झंडों, लकड़ी, हाथ, बाइक, ऊंटगाड़ों, साइकिल, गैर मोटर चलित वाहन, पशु वाहनों एवं आसपास के क्षेत्र में रिफ्लेक्टर अथवा टेप लगवाने, सड़क सुरक्षा के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा प्रत्येक 20 से 25 किलोमीटर पर अस्थाई ट्रैफिक पोस्ट अथवा पुलिस मोबाइल व्यवस्था स्थापित करने एवं जहां सड़क मार्ग संकरा हो, वहां वाहनों को अन्य मार्गों पर डायवर्जन करने तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर हाईवे पर मिलने वाली सड़कों पर गति नियंत्रण की कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कोई भी शराब पीकर वाहन नहीं चलाए, इसके मद्देनजर सघन चैकिंग अभियान चलाया जाएगा।

उपखंड अधिकारी, वृत्ताधिकारी पुलिस एवं विकास अधिकारी द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में श्रद्धालुओं के आने-जाने के मुख्य मार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था एवं संकेतक की व्यवस्था की जाएगी। यह अधिकारी नियमित रूप से सभी व्यवस्थाओं पर प्रभावी निगरानी रखेंगे। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आवश्यक सुरक्षात्मक व्यवस्था की पालना करने पर ही भंडारा लगाने की अनुमति दी जाएगी तथा भंडारा सड़क से कम से कम 50 मीटर अंदर रहेगा और आवश्यक बेरिकेडिंग की जाएगी। यात्रियों को डीजे साथ लाने की अनुमति नहीं होगी तथा यात्रा के दौरान डीजे पाया गया, तो इसे तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। भंडारों में अनुमति सीमा में भजन चलाने की छूट होगी। इन भंडारों पर सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों की ऑडियो क्लिप भी चलाई जाएगी।

इनके अलावा नगर निगम को मुख्य मेला मार्गों पर साफ सफाई एवं रोड लाइट व्यवस्था करने, जोधपुर डिस्कॉम एवं बीकेईएसएल को रोड लाइट के लिए निर्बाध विद्युत व्यवस्था करने तथा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को पर्याप्त पेयजल व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों का प्रचार-प्रसार करने, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुख्य मार्गों पर एंबुलेंस मय चिकित्सक एवं आवश्यक दवाई उपलब्ध करवाने, महत्वपूर्ण मार्गों के निकट पड़ने वाले निजी एवं राजकीय चिकित्सालय एवं ट्रॉमा सेंटर चिन्हित करने, इन्हें राउंड द क्लाॅक संचालित करने की व्यवस्था करने, चिकित्सा केन्द्रों पर आवश्यक दवाइयों तथा टोल नाकों पर अस्थाई मेडिकल कैंप की राउंड द क्लॉक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी हुई आवासीय सरंचनाओं को सेवा करने वाली संस्थाओं को मेला अवधि में निशुल्क उपलब्ध करवाने, एनएच के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर नेशनल हाईवे का विजिट कर स्वयंसेवी संस्थाओं एवं सेवा दलों को शिविर एवं टेंट सड़क से दूर लगवाने के लिए पांबद करने, महत्त्वपूर्ण मार्गों पर सड़क मरम्मत रोड फर्नीचर की व्यवस्था करने तथा पानी की निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के निर्देश पीडब्ल्यूडी, एनएच और एनएचएआई के अधिकारियों को दिए। उन्होंने मेला मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए पृथक लेन की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा दृष्टि बाधित करने वाले स्थानों से पेड़ पौधे और झाड़ियों की छंटाई करें।

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