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अब 1 अप्रेल से ई-इनवॉइस जरुरी

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बीकानेर। अब 1अप्रैल 2022 से ई-इनवॉइस जरुरी होगा। यदि किसी व्यापारी का वित्तीय वर्ष 17-18 से वित्तीय वर्ष 21-22 में किसी भी वर्ष टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है ,तो उस व्यापारी को GST एक्ट के अनुसार ऑनलाइन ई -इनवॉइस जारी करना अनिवार्य होगा अन्यथा इनवॉइस मान्य नहीं होगा एवं खरीददार व्यापारी को टैक्स इनपुट नहीं मिल पाएगा। 

ई- इनवॉइस कैसा होगा – 

सीए सुधीश शर्मा का कहना है कि होगा तो व्यापारी के नियमित इनवॉइस ही , बस नियमित इनवॉइस बना कर उसकी डिटेल GST पोर्टल पर डालनी होगी। फिर वहां से ऑनलाइन ही INR व QR कोड जारी होगा जिसे अपने नियमित इनवॉइस पर लिखना होगा। तब इनवॉइस , ई -इनवॉइस माना जाएगा। ई -वे बिल पहले की तरह ही जारी करना होगा। ई-वे बिल एवं ई -इनवॉइस दोनों अलग अलग विषय है। ई -इनवॉइस जारी करने पर भी ई -वे बिल जारी करना होगा। 

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