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पंजाब निवासी एक व्यक्ति को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास

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बीकानेर । न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश अनु0जाति / अनु0जनजाति (अ०नि०प्र०) अधिनियम बीकानेर के पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार ने एफआईआर संख्या
123/ 27.08.2013 पीएस कोलायत धारा 302 / 34 भादंसं के सन्दर्भ में राज्य बनाम
गुरूचरणसिंह उर्फ भोलासिंह के मामले में निर्णय करते हुए मुलजिम गुरुचरण सिंह उर्फ
भोलासिंह पुत्र सोदागर सिह निवासी कलसिया थाना पुलिस रामपुर जिला लुधियाना
पंजाब को धारा 302 के अपराध के आरोप में आजीवन कारावास व अर्थदंड के रूप में
दस हजार रूपये की राशि से अधिरोपित किया है। साथ ही अदम अदायगी अर्थदंड अभियुक्त को 20 दिन का साधारण कारावास अलग से भुगतेगा एवं मुलजिम को 382 भादंसं में 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000/- रूपये के अर्थदंड से अधिरोपित किया है।

विशिष्ठ लोक अभियोजक कुन्दन व्यास ने मुकदमा का सारांश बताया कि 25 अगस्त 2013 को परिवादी जोगिन्द्र सिंह के भाई मृतक सुरेन्द्रसिंह के खेत में सुरेन्द्रसिंह के साथ गुरूचरण सिंह उर्फ भोलासिंह द्वारा ज्ञानपूर्वक
सआशय से धारदार कुल्हाड़ी से चोटे मारकर उसकी मृत्यु कारित की एवं सुरेन्द्रसिंह के कब्जे से एटीएम कार्ड उसकी सम्मति के बिना उससे ले लिया था। उसके सन्दर्भ में थाना पुलिस कोलायत में एफआईआर दर्ज की गयी एवं थाना पुलिस द्वारा मुलजिम गुरूचरण उर्फ भोलासिंह के खिलाफ चालान पेश किया गया। अभियोजन की ओर से कुल 15 गवाहान करवाये गये एवं 36 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये। न्यायालय ने
उक्त घटना को सही मानते हुए मुलजिम गुरूचरण सिंह उर्फ भोलासिंह को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। यह निर्णय 18 मई 2021 को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजनक कुन्दन व्यास ने की।

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