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होली पर सार्वजनिक आयोजनों पर रहेगी रोक

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जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने जारी किए आदेश
सक्षम अधिकारी सख्ती से करवाएंगे अनुपालना
बीकानेर, 25 मार्च। कोविड-19 संक्रमण रोकथाम के लिए होली और शब-ए-बारात के अवसर पर 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों धार्मिक स्थानों आदि पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूर्णतया रोक रहेगी।
जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर यह प्रतिबंध लगाए हैं। आदेशानुसार सार्वजनिक स्थलों पर सार्वजनिक रूप से एकत्रित होकर आयोजन करने की इजाजत नहीं होगी तथा भीड़ इकट्ठा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन और नगर, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला रसद अधिकारी, जिले के समस्त उपखंड मजिस्ट्रेट्स, सीएमएचओ, विकास अधिकारियों तथा एरिया मजिस्ट्रेट्स को आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही मास्क, सामाजिक दूरी और निगरानी आदि के संबंध में जारी दिशा निर्देशों की पालना भी सख्ती से करवानी होगी।
राजस्थान महामारी अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
मेहता ने बताया कि एडवाइजरी का उल्लंघन पाए जाने पर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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