कृषि मंडी शुल्क की छूट 100 प्रतिशत हो
बीकानेर। बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों व चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफ़ी योजना के अंतर्गत बकाया मंडी शुल्क में छूट की सीमा बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार प्रकट किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण प्रयोजनार्थ राज्य के बाहर से आयातित कृषि जिंसों व चीनी पर बकाया मंडी शुल्क माफ़ी योजना के अंतर्गत बकाया मंडी शुल्क में छूट की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दी गई है और साथ ही ब्याज व शाश्ति में पूर्व की भांती शत प्रतिशत की छूट निरंतर रखी गई है और बकाया राशि जमा कराने की अवधि 30.09.2020 से बढाकर 31.03.2021तक किये जाने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। वर्तमान में कोरोना महामारी के कारण वैसे भी उद्योग धंधे खस्ताहाल स्थिति से गुजर रहे हैं और राज्य सरकार को इकाइयों की बुरी दशा को देखते हुए यह छूट 75 प्रतिशत की बजाय 100 प्रतिशत करनी चाहिए।