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27 अप्रेल को संभाग स्तर पर लगेगी पेंशन अदालत, 25 मार्च तक करें आवेदन


बीकानेर । निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण द्वारा पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2026 में चार चरणों में पेंशन अदालतें आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के 18 फरवरी 2026 के परिपत्र के तहत लिया गया है।


प्रथम चरण में शिक्षा विभाग से संबंधित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु 27 अप्रैल 2026 को संभाग स्तर पर पेंशन अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस पेंशन अदालत के संयोजक पेंशन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के अतिरिक्त निदेशक होंगे।


पेंशन अदालत में प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए पेंशनर अथवा पारिवारिक पेंशनर अपना आवेदन पत्र आवश्यक दस्तावेजों सहित 25 मार्च 2026 तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों या संबंधित कोषालय में जमा कर सकेंगे।


निर्धारित तिथि तक लंबित पेंशन प्रकरणों का 27 अप्रैल को आयोजित पेंशन अदालत में पेंशन विभाग एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में मौके पर निस्तारण किया जाएगा। पेंशनर चाहें तो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी अपनी बात रख सकेंगे।


पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा विभाग तथा पेंशन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। निदेशक महेन्द्र सिंह भूकर ने पेंशनर्स से समय सीमा में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है।

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