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अब इतने व्यक्ति शामिल हो सकेंगे विवाह समारोह में, रात्रि कालीन कर्फ्यू व्यवस्था समाप्त

सरकार ने जारी की एक और नई गाइडलाइन

बीकानेर। राजस्थान सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार ने आज एक और दिशा-निर्देश आदेश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब विवाह आदि समारोह में ढाई सौ व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति रहेगी। विवाह समारोह में बैंड बाजे वाले अलग से माने जाएंगे। इसके अलावा सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू की व्यवस्था समाप्त कर दी है। सरकार के यह आदेश 5 फरवरी से लागू होंगे। देखें आदेश👇

1. प्रदेश में किसी भी प्रकार के सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद सम्बन्धी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह के आयोजन में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। आयोजन से पूर्व इसकी सूचना DOIT द्वारा बनाये गये ऑनलाईन वेब पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in e-intimation या 181 पर देनी होगी। उक्त आयोजनों के आयोजनकर्ता इसकी पालना सुनिश्चित करेंगे।

विवाह समारोह में अधिकतम 250 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। विवाह समारोह में बैण्ड-बाजा वादकों को उक्त संख्या से अलग रखा जायेगा।

2. समारोह आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जायेगी एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे डबल डोज वैक्सीनेशन, नो मास्क नो एन्ट्री, स्क्रीनिंग एवं स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन का पालना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09 जनवरी, 2022 के बिन्दु संख्या 6 में संशोधन किया जाकर समस्त धार्मिक स्थलों को उनके समयानुसार श्रद्धालुओं / दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु खोले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस दौरान फूल-माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाना अनुमत होगा।

4. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.01.2022 के बिन्दु संख्या 05 अनुसार संपूर्ण प्रदेश में लगाए गये रात्रिकालीन कर्फ्यू (प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक) को समाप्त किया जाता है।

5. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य सहयोग हेतु पुलिस विभाग के कार्मिकों के साथ होमगार्ड्स की तैनाती की जाकर उक्त आयोजनों में कोविड उपयुक्त व्यवहार की अनुपालना की निगरानी सुनिश्चित करवाई जायेगी।

6. उक्त आदेश दिनांक 05 फरवरी, 2022 लागू होगा।

7. उपरोक्त के अलावा पूर्व में जारी दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे।

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