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शहर के 6 थाना अन्तर्गत कुछ एरिया में कर्फ्यू , कुछ में हटा कर्फ्यू

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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने लगाई धारा 144

बीकानेर, 12 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने रविवार  को एक आदेश जारी कर शहर के 6 थाना अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
चौधरी ने बताया कि विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुछ एरिया में कोरोना पाॅजिटिव रोगी पाये जाने पर धारा 144 लगाई गई है। उन्होंने बताया कि थाना गंगाशहर के अंतर्गत सेठिया मोहल्ला भीनासर में मकान कन्हैया लाल सेठिया से मकान रेखचंद रैगर-मकान मोहन लाल सेठिया से सोहन लाल रैगर तक के क्षेत्र में, गोपेश्वर महादेव मंदिर के पीछे खाली बाड़ा अजमल हुसैन से मकान शौकत अली तक के क्षेत्र में, गंगाशहर चोपड़ा बाड़ी बद्री भैरव मंदिर के पास मकान फुसराज सोनी से मकान राजकुमार सोनी-मकान नंदू जाट से मकान रामचंद्र तक के क्षेत्र में, उदयरामसर में यादवों का मोहल्ला मकान ओम प्रकाश यादव से खाली बाड़ा ओम प्रकाश तक-मकान सतुसिंह से मकान महेन्द्र सिंह यादव व मकान रामसिंह यादव तक के क्षेत्र में, चैधरी कॉलोनी रिद्धि सिद्धि नगर तेजाजी मंदिर के पास मकान हेमन्त चैधरी से मकान जगदीश चैधरी-मकान धर्माराम जाट से खाली बाड़ा धर्माराम जाट तक के क्षेत्र में, शिवा बस्ती गंगाशहर में नानेश मारबल गली आम मकान भगवती देवी राजपूत से मकान रतना राम कुम्हार तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
इसी प्रकार से जय नारायण व्यास कॉलोनी थाना अंतर्गत शिव काॅलोनी की गली नम्बर 6 में मकान महेन्द्र सिंह एएसआई से मकान रणजीत सिंह राठौड़- मकान गिरधारी सिंह से मकान अमित के घर के आगे तक के क्षेत्र में, अंबेडकर कॉलोनी गली नंबर 3 में मकान गोरधन बिश्नोई से मकान पीरदान चारण- मकान महेश नाई से मकान महेन्द्र नाई तक के क्षेत्र में, पवनपुरी बीकानेर नर्सिंग होम के पीछे मकान ए-38 से मकान कालूराम सुथार- मकान नरेन्द्र सिंह राजपूत से मकान लक्ष्मीकान्त पंजाबी तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
थाना नयाशहर के अन्तर्गत मुक्ता प्रसाद सेक्टर नंबर 2 में उत्तर दिशा मकान रास्वरूप वकील से दक्षिण दिशा आर पी यादव गली आमतक के क्षेत्र में, सब्जी मंडी पूगल रोड के सामने के क्षेत्र में उत्तर दिशा मकान मोहन भाटी से दक्षिण दिशा मकान कालू राम कुम्हार तक के क्षेत्र में, मुक्ता प्रसाद नगर सेक्टर नंबर 6 में पूर्व दिशा मकान 6/277 अशोक कुमार से पश्चिम दिशा 6/278 तक की गली आम तक के क्षेत्र में,  मुक्ता प्रसाद नगर सेक्टर नंबर 4 में उत्तर दिशा मकान गोविन्द सिंह से दक्षिण दिशा मकान आजमदारा के मध्य गली आम तक  के क्षेत्र में,  मुरलीधर व्यास कॉलोनी ब्लॉक डी में पूर्व दिशा मकान श्याम सुन्दर स्वामी से पश्चिम दिशा मंदिर हनुमान जी तक के गली क्षेत्र में, मुरलीधर व्यास नगर द्वितीय- एफ 642 में उत्तर दिशा में मकान शंकर सुथार से दक्षिण दिशा में मकान मनोज सुथार तक गली आम तक क्षेत्र में, सर्वोदय बस्ती ओडो का श्मशान घाट की गली में पूर्व दिशा मकान कालू गुजर से पश्चिम दिशा मकान फारूखा खोखर तक की गली तक में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
थाना सदर अन्तर्गत रथखाना कॉलोनी में मकान गोरधन सिंह से लक्ष्मीदेवी होमियापैथिक डिस्पेंसरी तक के क्षेत्र में, बीदासर हाउस तीर्थभ सर्किल पर बीदासर हाउस व बीदासर हाउस में संचालित दुकाने/ट्रेवल्स कार्यालय तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है
इसी प्रकार से बीछवाल थाना अन्तर्गत समता नगर पार्क सेक्टर एच में मकान नरेन्द्र भारद्वाज एच-2 से मकान अनिल शर्मा एच-16 तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लगाई गई है।
कोटगेट थाना  के अंतर्गत नव लखा रामदेव तेल मिल रानी बाजार में मोहन मिष्ठान भण्डार से कोठारी पैलेस तक के क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया है।

उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगे निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित किए

बीकानेर, 12 जुलाई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी सुनीता चौधरी ने शहर के विभिन्न थाना के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों लगाई गई निषेघाज्ञा आदेशों को प्रत्याहारित कर लिया है।
उन्होंने बताया कि थाना गंगाशहर के अन्तर्गत 26 जून को रीको रोड नंबर 7 के क्षेत्र में मकान गोकुल खीचड़ रोड नंबर 6 से मकान किशन माली रीको रोड नंबर 7 के क्षेत्र से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिए है।
 थाना नया शहर के अंतर्गत अंशल सुशांत सिटी के क्षेत्र  में पूर्व दिशा में टेंपल पार्क से पश्चिम दिशा में वाटर टैंक/ पानी की टंकी तक के क्षेत्र से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिया है। उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को जारी आदेश में गीता रामायण पाठशाला के पीछे क्षेत्र मंे मकान शिव शंकर से मकान सचिन राठी तक के क्षेत्र में, पुरानी सेवग की चक्की वाली गली नृसिंह तालाब के पास, सर्वोदय बस्ती क्षेत्र पूर्व दिशा दुकान गणेश प्रोविजन स्टोर से पश्चिम दिशा मकान राजू पटवारी तक की गली से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिया है।
कोटगेट थाना क्षेत्र के तहत रानी बाजार के क्षेत्र में गुरुद्वारा स्कूल के पास मकान राजेंद्र अग्रवाल से मकान शिव शंकर पित्ती तक के क्षेत्र से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिया है।
थाना सदर के तहत पुरानी गिनानी के क्षेत्र में मकान राजू सिंह व मकान दुर्गाशंकर से मकान श्याम सिंह व मकान नंदू सोनी क्षेत्र में निषेधाज्ञा के आदेश प्रत्याहारित  किए गए हैं । उन्होंने बताया कि 2 जुलाई को जारी आदेश के तहत पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र में मकान मनोज भाटी से रामदेव मंदिर तक, मकान मनोज भाटी से मकान लक्ष्मण भाटी तक के क्षेत्र से, कोरियों का मौहल्ला के क्षेत्र में मकान राजेन्द्र कुमार से मकान मोहन लाल सिसोदिया तक, भुट्टो का बास क्षेत्र में मेजर पूर्णसिंह का डेरा से ठाकुर लक्ष्मण सिंह के मकान तक से, रथखाना क्षेत्र में ईवीएम वेयर हाउस से मौर्य निवास तक से निषेधाज्ञा आदेश को प्रत्याहारित कर लिया है।
इसी प्रकार सदर थाना के अंतर्गत 26 जून को जारी आदेश के अनुसार कोरिया मोहल्ला मदन सिंह स्वामी के मकान से बिरजू सिंह के मकान तक,  पुरानी गिनानी के क्षेत्र में मेघसर हाउस से हाउस झझू हाउस तक क्षेत्र में लगी निषेधाज्ञा को वापस ले लिया गया है
ंथाना जय नारायण व्यास नगर में 29 जून को वल्लभ गार्डन के क्षेत्र मंे मकान संख्या 1.146 गली से मकान 1.148 तक की गली के क्षेत्र से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिया है। उन्होंने बताया कि 30 जून को सुदर्शना नगर में बी-3-379 मकान कुशाल सिंह से बी-3-378 मकान राजेश भटनागर से राजेन्द्र के मकान से योगेन्द्र के नव निर्मित मकान तक के क्षेत्र से तथा 1 जुलाई को लगाई गई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत उदासर में हार्मोनी रेजीडेंसी काॅलोनी के क्षेत्र में प्लाट नम्बर ए-29 से ए-31 प्लाट नम्बर ए-21 से ए-19 तक से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिया है।
थाना कोटगेट के अन्तर्गत 29 जून को शर्मा काॅलोनी,रा.बा.उच्च. माध्यमिक विद्यालय गुरूद्वारा के मुख्यद्वार को छोड़ते हुए सरदार जी की चक्की तक के क्षेत्र से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिया है।
थाना गंगाशहर के अन्तर्गत 2 जुलाई को जारी आदेश के पाबूचैक से नोखा रोड जाने वाली सड़क पर मकान कैलाश गहलोत से मकान भीखाराम तक, मकान मोहन लाल से मकान ओम प्रकाश मेघवाल तक, संतोषी माता मंदिर क्षेत्र के मकान रतन चंद नाहटा से बाबा गौतम टेन्ट हाउस से हनुमान जी मंदिर तक से निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित कर लिया है।

उन्होंने बताया कि उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में कोरोना वायरस से संक्रमित पाये गए रोगी के सम्पर्क में आए व्यक्तियों की जांच करवाई जा चुकी है एवं रैण्डम सैम्पल भी नेगेटिव प्राप्त हुए है। ऐसी स्थिति में उक्त एरिया में लगाई गई निषेधाज्ञा आदेश प्रत्याहारित किए  गए है।

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