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रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज पर रोक: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया को जारी की सख्त एडवाइजरी

नई दिल्ली। देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया यूज़र्स को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की मूवमेंट की लाइव कवरेज से परहेज़ करें।मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी (संख्या 41015/3/2024-BC-III) में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी चैनल, एजेंसी या व्यक्ति किसी भी प्रकार की लाइव कवरेज, दृश्य प्रसारण या ‘सूत्रों के हवाले से’ की जाने वाली रिपोर्टिंग नहीं करेगा जो सुरक्षा बलों के अभियान से जुड़ी हो।एडवाइजरी में कहा गया है कि इस प्रकार की रिपोर्टिंग से संवेदनशील जानकारियों के समय से पहले सार्वजनिक होने का खतरा है, जिससे दुश्मन तत्वों को लाभ मिल सकता है और सुरक्षा बलों की रणनीतियों तथा जवानों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है।मंत्रालय ने पूर्व की घटनाओं जैसे कारगिल युद्ध, 26/11 मुंबई हमला और कंधार अपहरण का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय की अनियंत्रित मीडिया कवरेज ने कई स्तरों पर राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुँचाया था।सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पहले भी केबल टेलीविज़न नेटवर्क (संशोधन) नियम, 2021 के तहत नियम 6(1)(p) का हवाला देते हुए सभी टीवी चैनलों को निर्देशित किया था कि वे केवल सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा दी जाने वाली ब्रीफिंग तक ही कवरेज सीमित रखें।अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यदि कोई चैनल या प्लेटफॉर्म इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।डिप्टी डायरेक्टर क्षितिज अग्रवाल द्वारा जारी इस एडवाइजरी में सभी हितधारकों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रहित में जिम्मेदारी, सतर्कता और संवेदनशीलता का परिचय दें।

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