ब्लैक आउट के निर्देश: बीकानेर में सुरक्षा कारणों से रात 7 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, बाजार बंद रहेंगे
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आपातकालीन आदेश, नागरिकों से सहयोग की अपील
बीकानेर।शत्रु देश से संभावित खतरे को देखते हुए बीकानेर जिले में सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन ने सख्त निषेधात्मक आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश तत्काल प्रभाव से जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में लागू होगा।जारी आदेश के अनुसार आपात स्थिति अथवा चेतावनी की स्थिति में जिलेभर में ब्लैक आउट किया जाएगा। इस दौरान बिजली आपूर्ति बंद कर दी जाएगी और इन्वर्टर या सोलर आधारित रोशनी का उपयोग करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आमजन, व्यापारी, एवं औद्योगिक इकाइयों से आदेश की कड़ाई से पालना करने को कहा गया है।बाजार और दुकानें रहेंगी बंदजिले के समस्त बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें, रेस्टोरेंट आदि शाम 7:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक बंद रहेंगे। इन प्रतिष्ठानों के बोर्डों की रोशनी भी बंद रखनी होगी। हालांकि, मेडिकल स्टोर, डेयरी बूथ जैसी आवश्यक सेवाएं पूर्ववत चालू रहेंगी लेकिन उन्हें भी ब्लैक आउट के निर्देशों की पूर्ण पालना करनी होगी। एटीएम के संचालन हेतु संबंधित बैंक को सुरक्षा उपाय अपनाने होंगे।वाहनों के आवागमन पर भी रहेगी रोकब्लैक आउट के दौरान आमजन को वाहनों के उपयोग से बचने की सलाह दी गई है। अत्यावश्यक स्थिति में वाहन प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन वाहन की रोशनी बुझाकर ही चलाया जाएगा। पुलिस और ट्रैफिक विभाग द्वारा जगह-जगह नाकाबंदी की जाएगी।यह आदेश सैन्य, अर्द्धसैनिक बलों एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की जानकारी जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा कर, समाचार पत्रों और प्रचार माध्यमों से दी जाएगी।जिला मजिस्ट्रेट ने नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यह कदम जनसुरक्षा एवं लोक शांति के लिए आवश्यक है और सभी को इस आदेश का पूर्ण पालन करना चाहिए।

