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हॉस्टल, पीजी, ढाबों, धर्मशालाओं व फैक्ट्रियों में कार्यरत सभी बाहरी व्यक्तियों का अनिवार्य होगा पुलिस चरित्र सत्यापन

सीमा सुरक्षा के मद्देनजर बीकानेर में नया आदेश:

जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किए सख्त आदेश

बीकानेर। बीकानेर जिले में अब कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना पुलिस चरित्र सत्यापन के हॉस्टल, पीजी, ढाबे, धर्मशाला, सराय या मकानों में नहीं रह सकेगा और न ही किसी फैक्ट्री, ईंट भट्ठे या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में कार्य कर सकेगा। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नम्रता वृष्णि ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है, जो जिलेभर में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।जारी आदेश में कहा गया है कि सीमा से सटे बीकानेर जिले की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

आदेश के अनुसार, कई बार यह देखा गया है कि हॉस्टल, पीजी, धर्मशालाओं, ढाबों, फैक्ट्रियों आदि में बाहर से आए लोग बिना किसी पुलिस सत्यापन के ठहर जाते हैं या काम करने लगते हैं। इनमें से कुछ असामाजिक तत्व अथवा संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं, जो कानून व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका रखते हैं।

इस स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अब जिले के समस्त हॉस्टल, पीजी, ढाबा, धर्मशाला, सराय, मकान मालिकों के साथ-साथ विभिन्न कारखानों, ईंट भट्टों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों को अपने यहां ठहरने वालों, किरायेदारों, घरेलू नौकरों, मजदूरों व कार्मिकों का पुलिस चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी संबंधित पक्षों से आदेश की पालना सुनिश्चित करने की अपील की है, ताकि जिले की सुरक्षा और सामाजिक शांति कायम रखी जा सके।

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