भुजिया निकली फर्जी, मसाले भी खोटे
लाल मिर्च-घी के सैंपल सब स्टैंडर्ड, धनिया में मिला बाह्य पदार्थ, भुजिया मिस ब्रांड
6.85 लाख का जुर्मानाखाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर जिला प्रशासन सख्त, कई फर्मों पर कार्रवाई
बीकानेर। खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों पर जिला प्रशासन ने एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने लाल मिर्च और घी के सैंपल सब स्टैंडर्ड पाए जाने, धनिया पाउडर में बाह्य पदार्थ मिलने और भुजिया मिस ब्रांड पाए जाने पर कुल 6 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।पूर्व में भी एडीएम कोर्ट ने 28 मार्च को 13.20 लाख और 11 मार्च को 2.10 लाख रुपए की शास्तियां लगा चुकी है।


भुजिया मिस ब्रांड – रेलवे स्टेशन के दो वेंडरों पर जुर्मानारेलवे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लालगढ़ रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर स्थित टी स्टॉल नं.-2 से बीकाजी भुजिया के सैंपल लिए थे। वेंडर राजू गिरी और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 50 हजार रुपए का जुर्माना। सप्लायर भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना।
दूसरे मामले में वेंडर मूल सिंह और मैसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 60 हजार रुपए की शास्ति। सप्लायर गौरव फूड्स, गंगाशहर पर 2.40 लाख रुपए का जुर्माना।
धनिया में बाह्य पदार्थ, लाल मिर्च-घी सब स्टैंडर्ड
मैसर्स श्री हरिओम नमकीन मसाला, रामपुरा बस्ती – धनिया पाउडर में बाह्य पदार्थ मिलने पर 20 हजार, लाल मिर्च पाउडर सब स्टैंडर्ड होने पर 40 हजार का जुर्मानामाता जी प्रोविजन स्टोर, गंगाशहर – घी का सैंपल सब स्टैंडर्ड मिलने पर 25 हजार का जुर्माना।
फर्मों को मिली चेतावनी
एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि सभी फर्मों को शास्ति से पहले सुनवाई का अवसर दिया गया। अब उन्हें एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर लाइसेंस सस्पेंड करने के साथ ही राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अंतर्गत वसूली की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।