BikanerBusinessExclusive

औद्योगिक क्षेत्रों से 1 किमी की परिधि में लैंड कन्वर्जन के लिए नहीं होगी इसकी आवश्यकता

बीकानेर, 4 सितंबर। राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन के लिए रीको इंडस्ट्री एरिया की सीमा से एक किलोमीटर की परिधि में लैंड कन्वर्जन के लिए रीको द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी आदेश अनुसार राज्य के वित्तीय वर्ष 2024-25 के परिवर्तित बजट घोषणा के अनुपालना में राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड के औद्योगिक क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की परिधि में स्थित भूमि के भू रूपांतरण के लिए रीको से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए जाने की आवश्यकता को समाप्त किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *