बीकानेर पुलिस ने राजपासा एक्ट में हार्डकोर अपराधी को किया निरूद्ध
बीकानेर । बीकानेर पुलिस ने राजपासा एक्ट में हार्डकोर अपराधी को निरूद्ध किया। बीकानेर पुलिस की इस एक्ट के तहत एक साल में यह दूसरी निरूद्धगी की कार्रवाई है। दानाराम सियाग लूणकरनसर थाने का हिस्ट्रीशीटर एवं बीकानेर जिले का हार्डकोर भी चिन्हित है। दानाराम सियाग पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट व फिरौती जैसे कुल 13 प्रकरण दर्ज है। इसकी राजू ठेहट व मुसेवाला मर्डर के आरोपियों से भी निजी दोस्ती रही है।


हार्डकोर अपराधी दानाराम पर महानिरीक्षक रेंज बीकानेर, बीकानेर द्वारा 50 हजार रूपये व जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर के द्वारा 25 हजार रूपये का ईनाम भी घोषित किया गया था, जिसे बीकानेर पुलिस ने किया था गिरफ्तार
दानाराम उर्फ दानिया पुत्र जगदीश प्रसाद सियाग जाति जाट उम्र 25 साल निवासी बिल्यूं पुलिस थाना भानिपुरा जिला चुरू हाल वार्ड नम्बर 02 सुरनाणा रोड, लूणकरनसर
जिला बीकानेर जो कि रोहित गोदारा गैंग का मुख्य सदस्य है जो पुलिस थाना लूणकरनसर का हिस्ट्रीशीटर व जिले का हार्डकोर अपराधी है, जिसके विरूद्ध विभिन्न थानों में लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, फिरौती व अवैध हथियार के गंभीर प्रकरण दर्ज है।
इसके विरूद्ध पुलिस अधीक्षक बीकानेर ने राजस्थान असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 के तहत जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर के समक्ष इस्तगासा पेश किया, जिनके द्वारा धारा (3) RAJPASA Act के तहत अपराधी दानाराम सियाग को निरूद्ध करने के आदेश जारी किए गये थे, जिसकी पालना में गिरफ्तार किया। फिर केन्द्रीय कारागृह बीकानेर में दाखिल करवाया गया है। जिसकी 14 मई 2024 को जरिए वीसी सलाहकार मंडल बोर्ड के समक्ष पेशी हुई, जिसका 27 मई 2024 को सलाहकार मंडल बोर्ड द्वारा निरूद्धी की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात 02 मई 2025 तक निरूद्ध करने के आदेश किए गए।
इनका कहना –
बीकानेर पुलिस द्वारा राजपासा एक्ट में निरुद्ध रोहित गोदारा गैंग का सदस्य और हार्डकोर क्रिमिनल दानाराम सिहाग को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा formed advisory board द्वारा एक वर्ष के लिए निरुद्धगी को confirm किया गया है। बीकानेर पुलिस द्वारा हार्डकोर अपराधियों के ख़िलाफ़ कार्यवाही लगातार जारी है। ये बीकानेर पुलिस की एक साल में दूसरी confirmed कार्यवाही है। – तेजस्वनी गौतम, एसपी, बीकानेर