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सीरी में महिला यौन उत्‍पीड़न रोकथाम अधिनियम पर व्याख्यान

पिलानी, 8 दिसम्बर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं सीएसआईआर मुख्‍यालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में कार्य स्‍थल पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले यौन दुर्व्‍यवहार को रोकने एवं इस संबंध में सहकर्मियों को संवेदनशील/सुग्राही बनाने के उद्देश्‍य से सीएसआईआर-सीरी में 8 दिसंबर, 2023 को व्‍याख्‍यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों एवं अन्य सहकर्मियों के साथ-साथ महिला सहकर्मी, परियोजना कार्मिक एवं शोधार्थी आदि उपस्थित थे।

संस्‍थान के प्रशासन नियंत्रक जय शंकर शरण ने अपने रोचक व्याख्यान के दौरान बताया कि इस अधिनियम को आधिकारिक रूप से “महिला यौन उत्‍पीड़न रोकथाम अधिनियम (POSH) 2013” कहा जाता है। उन्‍होंने सभी सहकर्मियों को ‘महिला यौन उत्‍पीड़न रोकथाम अधिनियम से परिचित कराते हुए इसके प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। शरण ने व्याख्यान के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के आचरण नियमों पर भी चर्चा की।

इस अवसर पर डॉ पी सी पंचारिया, निदेशक, सीएसआईआर-सीरी ने अपने अध्‍यक्षीय संबोधन में कहा कि सभी सहकर्मियों को इस महत्‍वपूर्ण विषय की जानकारी होना अनिवार्य है। उन्‍होंने नियमित रूप से ऐसे व्‍याख्‍यानों/कार्यशालाओं के आयोजन का परामर्श दिया।

इससे पूर्व कार्यक्रम का संचालन करते हुए गुरमेंद्र सिंह ने निदेशक एवं अन्य उपस्थित सहकर्मियों का स्वागत किया तथा सभी सहकर्मियों को इस आयोजन की पृष्ठभूमि से अवगत कराया। मीडिया एंड जनसंपर्क अधिकारी रमेश बौरा ने बताया कि 4 से 9 दिसंबर 2023 की अवधि देश भर में “कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह” के रूप में मनाई जा रही है।

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