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बाहर से आने वालों को होम क्वॉरेंटाइन रहते हुए प्रस्तुत करना होगा 50 हजार का मुचलका

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बीकानेर। लॉक डाउन के दौरान जिले के बाहर से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को होम क्वैरंटाइन या स्टेट क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने बताया कि होम क्वॉरेंटाइन रहने की स्थिति में बाहर से आने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपए का मुचलका (बंद पत्र) प्रस्तुत करना होगा। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम द्वारा इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जो भी व्यक्ति बाहर से आएगा और होम क्वॉरेंटाइन में रहने पर  50 हजार रूपए का एक  मुचलका (बंद पत्र) प्रस्तुत करना होगा। साथ ही परिवार के मुखिया को भी उसके होम क्वॉरेंटाइन में रहने का 50 हजार रुपए  बंध पत्र देना होगा। वह एडवाइजरी की पालना करेगा, बंध पत्र में लिखा होगा कि मैं निर्धारित प्रोटोकॉल और निर्देश की पालना करूंगा ।
     जिला कलक्टर व जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम ने कहा कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के चलते सभी अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि जिले के अंदर तथा बाहर जाने के जो भी जो पास जारी किए जाते हैं, वह अनावश्यक जारी ना हो साथ ही आवश्यक होने पर इजाजत देने के पास जारी होने से किस भी स्थिति में रुकने नहीं चाहिए । मानवीय संवेदना को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए ऐसे पास की इजाजत जारी करने में जरा भी विलम्ब ना हो। विशेषकर जिसमें चिकित्सा सुविधा अथवा कोई सामाजिक संवेदना का कार्य के लिए अगर पास मांगा जाता है तो तत्काल जारी किया जाए।
गौतम गुरुवार को नगर विकास न्यास कार्यालय के सभागार में कोरोना वायरस के लिए बनाए विभिन्न प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों द्वारा अपने परिजनों अथवा रिश्तेदारों की मृत्यु हो जाने पर पास की मांग की जाती है, ऐसे सामाजिक संवेदना के कार्य के लिए तत्काल पास जारी किए जाएं। संकट के इस दौर में जब दोहरी समस्या हो तो प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है कि वह प्रशासनिक स्तर पर जो मदद दी जा सकती है, उसमें विलम्ब ना करे। उन्होंने कहा कि निषेधाज्ञा क्षेत्र और लॉकडाउन एरिया में मेडिकल स्टोर तथा चिकित्सा सुविधा बेहतर तरीके से चलती रहे इसका भी ध्यान रखा जाए।  विशेषकर अगर चिकित्सक किसी बीमार को देखने जा रहा है या पैरामेडिकल स्टाफ द्वारा उसे चिकित्सकीय सहायता देने के लिए जाना है तो उसे जाने दिया जाए, मगर इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि इस कार्य में किसी तरह की व्यवस्था ना बिगड़े व चिकित्सक तथा पैरामेडिकल स्टाफ ही आवश्यक होने पर ही निषेधाज्ञा क्षेत्र में आना-जाना कर सकें।
गौतम ने कहा कि निषेधाज्ञा क्षेत्र में दूध, फल व सब्जी सहित अन्य आवश्यक सामान की आपूर्ति में और गुणात्मक सुधार लाया जाए, इसके लिए सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखें कि जहां जिस सामान की मांग अधिक है, वहां उसकी वितरण व्यवस्था और बेहतर की जाए। उन्होंने कहा कि गौ-पालक जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां सभी सुविधाएं बेहतर तरीके से मिलती रहे। साथ ही उनके दूध की बिक्री स्थानीय उरमूल डेयरी अथवा अन्य निजी डेयरी पर करवाने के लिए भी सार्थक प्रयास किए जाएं। उन्होंने वर्तमान में राजकीय क्वॉरेंटाइन भवनों की स्थिति की भी समीक्षा की। वर्तमान में 162 लोग विभिन्न राजकीय क्वॉरेंटाइन में रह रहे हैं, इन सब को बेहतर सुविधा मिले इसके लिए मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भी लगातार भ्रमण करते रहें।

श्रमिकों एवं अन्य राज्यों में रह रहे प्रवासियों को लाने की हुई चर्चा
बैठक में जिला कलक्टर कुमार पाल गौतम ने बीकानेर में रह रहे अन्य प्रदेश के श्रमिकों एवं प्रवासी तथा अन्य राज्यों में रह रहे बीकानेर के प्रवासियों को बीकानेर लाने के लिए भी विस्तृत समीक्षा की।
बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा सौरभ स्वामी ने बताया कि प्रवासियों को लाने व भिजवाने की सम्पूर्ण कार्यवाही को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा चरणबद्ध रूप से इन्हें लाने व भेजने का कार्य चल रहा है। वर्तमान में 16 हजार 621 व्यक्ति बीकानेर आना चाहते हैं जबकि 5 हजार 800 से अधिक लोग बीकानेर से अपने शहर व राज्य में जाना चाहते हैं, इन सभी को संपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ उनके गृृह राज्य व जिले में भिजवाने की कार्यवाही की जा रही है।

नियमों की अनुपालना नहीं की तो होगी कार्रवाई
स्टेट या होम क्वॉरेंटाइन में से चुनना होगा एक विकल्प
जिला मजिस्ट्रेट गौतम ने एक आदेश जारी कर अन्य राज्यों और जिलों से आने वाले व्यक्तियों के लिए होने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं के बारे में आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति अन्य राज्य और जिले के बाहर से आएगा, उन्हें स्टेट क्वॉरेंटाइन अथवा होम क्वॉरेंटाइन में अनिवार्य्य रूप से रहना होगा, जो व्यक्ति या परिवार अपने होम क्वॉरेंटाइन में रहना चाहेंगे उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उनका मकान पर्याप्त रूप से बड़ा और हवादार हो, मकान में पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नान घर होने चाहिए तथा सभी व्यक्तियों को एडवाइजरी की पालना आवश्यक रूप से करनी होगी।
  बाहर सेेेे आने वाला व्यक्ति  एडवाइजरी की पालना करेगा, बंध पत्र में लिखा होगा कि मैं निर्धारित प्रोटोकॉल और निर्देश सड़कों की पालना करूंगा इसका उल्लंघन नहीं करूंगा तथा इसके उल्लंघन की दशा में होने वाली विधिक कार्रवाई को मैं भली-भांति अवगत हूं। साथ ही अगर भविष्य में कभी भी मुझे प्रशासन द्वारा प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से या चिकित्सकीय परिक्षण के लिए बुलाया जाएगा तो मैं उपस्थित हो जाऊंगा। बंध पत्र में यह भी लिखा होगा कि मैं महामारी अधिनियम आपदा प्रबंधन अधिनियम एवं भारतीय दंड संहिता के अधीन विधिक प्रावधानों की पालना की जाने वाले दायित्वों से अवगत हूं तथा मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि सारे निर्देश हमारे तथा लोक स्वास्थ्य की रक्षा तथा कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को अवरुद्ध करने के लिए जारी किए गए हैं तथा मैं इनकी सहर्ष पालना से सहमत हूं।
बीकानेर आने वालों में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा से 1-1 व्यक्ति आना चाहते हैं। वहीं सिक्किम से दो, नागालैंड से 4, गोवा से 5, दमन और दीव से 7, चंडीगढ़ से 6, लोग तथा अंडमान और निकोबार आइसलैंड से 5 व्यक्ति आने चाहते हैं। इसी प्रकार बिहार से 1 हजार 5 तथा उत्तर प्रदेश से 1 हजार 311 व्यक्ति तथाा अन्य राज्यों से भी पंद्रह सौ सेेे अधिक व्यक्ति बीकानेर आना चाहते हैं।

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