BikanerExclusiveLaw

अपने हक के लिए जागरूकता जरूरी: चूरा

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर कानूनी जानकारी एवं मेहन्दी प्रतियोगिता का आयोजन

बीकानेर। ‘अपने हक के लिए जागरूकता जरूरी है क्योंकि कानून बनने के बाद उसकी जानकारी होना भी जरूरी है तभी उस कानून का लाभ मिल पायेगा’ ये उद्बोधन थे एडवोकेट हरीनारायण चूरा के। अवसर था कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द्वारा संचालित जन शिक्षण संस्थान सभागार में आयोजित श्रम कानून जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं विषय विशेषज्ञ एडवोकेट चूरा ने कहा कि कानून बनने के बाद उसकी उपयोगिता तभी होती है जब आम लोग उसके बारे में पूरी जानकारी रखे।

कार्यक्रम अधिकारी महेश उपाध्याय ने बताया कि संस्थान द्वारा आज श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम कानून जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान द्वारा कौशल विकास के प्रशिक्षणों के माध्यम से कौशल विकास के साथ-साथ समसामयिक गतिविधियों के आयोजन भी किए जाते है। एडवोकेट चित्रा शर्मा ने प्रशिक्षणाथियों को महिला श्रम कानून के बारे में बताते हुए कहा कि अगर कोई श्रमिक महिला गर्भवती है और उसे अवकाश या काम के घंटों में छूट नहीं दी जा रही है तो वो कानून के सहारे न्याय की मांग कर सकती है।

संदर्भ व्यक्ति रेशमा वर्मा ने कहा कि कौशल विकास के साथ हमें इस तरह की आवश्यक जानकारियां भी होनी जरूरी है तकि हमारे साथ अन्याय ना हो सके।
इस जानकारी से पूर्व मेहन्दी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें प्रथम स्थन अंजू, द्वितीय स्थान पर विजय श्री, तृतीय स्थान कशीश और चौथे स्थान पर क्रमशः भगवती, वर्षा और गुड़िया रही। सहायक कार्यक्रम अधिकारी उमाशंकर आचार्य ने आगन्तुकों के प्रति आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में लेखा अधिकारी लक्ष्मीनारायण चूरा, विष्णुदत्त मारू और श्रीमोहन आचार्य की महती भूमिका रही।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *