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सदर थाना रोड पर अतिक्रमण, पार्किंग एवं सफाई व्यवस्था माकूल करने के लिए स्थाई लोक अदालत बीकानेर में परिवाद दायर

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बीकानेर के अधिवक्ता गगन कुमार सेठिया और सौरभ पांडेय ने दायर किया परिवाद
पैरवी करेंगे पूर्व बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित एडवोके

संभागीय आयुक्त व कलक्टर सहित 11 को नोटिस

बीकानेर। जूनागढ़ से सदर थाना की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, अतिक्रमण क्षेत्र पर लगे बिजली और टेलीफोन के तार के खम्बे पोल, आवारा पशु और नामाकूल सफाई व्यवस्था से आमजन रोजाना परेशान हो रहे है जिसके बाबत अधिवक्ता गगन कुमार सेठिया द्वारा 29 मार्च 2022 को जिला कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, सचिव नगर विकास न्यास सहित कई प्रशासनिक अधिकारियो को नोटिस भेजकर समस्या का निराकरण करने की मांग की गयी थी। परन्तु आज दिनांक तक प्रशासन द्वारा इस ओर कोई सुध नहीं ली गयी। जिसपर अधिवक्ता गगन कुमार सेठिया और सौरभ पांडेय ने स्थाई लोक अदालत के समक्ष ग्यारह अधिकारियों जिला कलेक्टर, संभागीय आयुक्त, नगर निगम आयुक्त, नगर विकास न्यास सचिव , अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, पुलिस अधीक्षक , वृत्ताधिकारी यातायात, प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पी पी ब्रांच शाखा, दीप्ती जोनल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बीकानेर, महाप्रबंधक भारत संचार निगम लिमिटेड, प्रबंधक बीकानेर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई लिमिटेड के विरुद्ध वाद दायर किया है ।

दायर किये गए वाद में बताया गया है कि इस मार्ग पर अतिक्रमण, अवैध पार्किंग, नामाकूल सफाई व्यवस्था, आवारा पशु तथा अतिक्रमण क्षेत्र पर लगे बिजली और टेलीफोन के तार के पोल के कारण आमजन को आवाजाही में भारी समस्या हो रही है। साथ ही आये दिन नालियां ओवरफ्लो हो जाने के कारण सड़क पर गंदगी बिखरी हुई रहती है जिससे आवाजाही में भारी समस्या होती है । उक्त सड़क पर सुबह और शाम दोनों समय पुलिस कर्मियों, बैंक कर्मियों, वकीलों, न्यायिक अधिकारीयों कर्मचारियों , मुवक्किलों तथा आमजन की भारी आवाजाही रहती है जिसमे उक्त समस्याओं के चलते भारी जाम तक लग जाता है ।

जिला मुख्यालय उक्त सड़क के बिलकुल पास होने और नोटिस दे देने के बावजूद जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है । सभी विभाग एक दूसरे पर टालमटोल कर रहे हैं । उक्त सड़क पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा उसके सामने सदर थाने तक दुकानदारों मकानमालिकों ने अतिक्रमण कर रखा है, जल निकासी हेतु सरकार द्वारा निर्मित नाली को सही जगह से हटाकर अतिक्रमण कर आगे की ओर अवैध रूप से बनवा दिया गया है । दायर किये गए परिवाद में अतिक्रमण हटवाने, बैंक और दुकान मकान मालिकों को अपने ग्राहकों के लिए पार्किंग व्यवस्था करने के लिए पाबंद करने, सफाई व्यवस्था माकूल करने, बिजली तथा टेलीफोन के तार के पोल सुव्यवस्थित करवाने की मांग की गयी है । उक्त वाद के दायर होने पर स्थाई लोक अदालत द्वारा सभी ग्यारह पक्षकारों को न्यायालय के समक्ष 17 अगस्त 2022 को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गए हैं ।

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