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3 मई तक नहीं होंगे वैवाहिक, राजनीतिक तथा सामाजिक समारोह

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बीकानेर , 14 अप्रैल। कोरोनावायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी निषेधाज्ञा 3 मई तक बढ़ाए जाने के आदेश  के साथ ही जिले में समस्त प्रकार के सामाजिक, वैवाहिक, पारिवारिक या राजनीतिक समारोह पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम द्वारा मंगलवार को जारी आदेशानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश आगामी 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। आदेशानुसार इस दौरान जिले में सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक ,सांस्कृतिक, पारिवारिक कार्यक्रम तथा सभाएं, रैली प्रदर्शन, धरना इत्यादि प्रतिबंधित रहेंगे।

आदेश में बताया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे, साथ ही सभी भवनों ,मैरिज गार्डन तथा अन्य प्रकार के किसी भी स्थल पर धार्मिक ,सामाजिक , पारिवारिक या वैवाहिक सहित समस्त प्रकार के समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। गौतम ने बताया कि सभी धार्मिक पूजा स्थल आमजन के लिए बंद रहेंगे तथा कोई धार्मिक सम्मेलन आयोजित नहीं किया जाएगा।

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