कोरोना प्रसार रोकने के लिए 4 पुलिस थाना क्षेत्र के कुछ एरिया में लगाया कफर्यू
बीकानेर, 22 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने बुधवार को एक आदेश जारी कर शहर के 4 थाना अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने बताया कि थाना बीछवाल के अन्तर्गत करणी नगर, लालगढ के क्षेत्र मंे- मकान संख्या c-148 करणी निवास से मकान संख्या c-154 सुरेश कुमार शर्मा तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के गली नं 2बी, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंे- मकान ज्ञान सिंह से मकान सबीर खां तक के क्षेत्र में, गली नं 9, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंे- मकान शौकत अली के उत्तर दिशा मंे स्थित खाली बाडा से मकान अशोक चन्द तक के क्षेत्र में, गली नं 2, कानासर रोड, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र मंे- मकान नवरतन राजपुरोहित से मकान मन्जू कँवर तक के क्षेत्र में, सेक्टर-11, मुक्ता प्रसाद काॅलानी के क्षेत्र मंे- मकान शम्भुदयाल शर्मा से मकान मदन स्वामी तक के क्षेत्र में, एफ-ाा ब्लाॅक, मुरलीधर व्यास नगर के क्षेत्र मंे- मकान संख्या ii-f-550 राजेश से मकान संख्या ii-f-556 देवकिशन तक के क्षेत्र में, अन्त्योदय नगर के क्षेत्र मंे- मकान प्रेमरतन से रामदेव जी मन्दिर पार्क तक के क्षेत्र में, एफ ब्लाॅक, मुरलीधर व्यास नगर के क्षेत्र मंे- मकान संख्या एफ-538 के सामने गली मंे मकान संख्या एफ-537 उम्मेद से मकान राजेन्द्र व्यास तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि थाना सदर के कोरियों के मोहल्ले के क्षेत्र मंे- चार धामपुर रामदेव मन्दिर के सामने वाली गली, भुट्टों के चैराहा वाली रोड के पास मकान साजिद मकसूद से मकान हाकम अली जोईया तक के क्षेत्र में, धोबी धोरा के क्षेत्र मंे- मेजर थाॅमस रोड रिलायन्स टावर कम्पनी के पास मकान मदन सोलंकी से मकान एस.एस. पुरोहित तक के क्षेत्र में, पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र मंे- गायत्री मन्दिर के पास मकान भीम सैन भाटी से मकान सुधीर पंवार तक के क्षेत्र में, विवेक नगर के क्षेत्र मंे- किशोर न्याय बोर्ड के पास वाली गली, अनाथालय के पीछे मकान मांगीलाल से शिवसिंह रंधावा तक- सोढस गीत(श्रीकृष्ण) मन्दिर से मकान नरदेव सिंह भाटी तक के क्षेत्र में, थाना जेएनवीसी के अन्तर्गत कांता खतूरिया काॅलोनी के क्षेत्र मंे- सडक आम 80 फुट शिवबाडी रोड पर मकान संख्या E-167 में गली आम के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है। चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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