प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग बनाने वाली इकाई की सूचना पर 15 हजार रुपये का इनाम
बीकानेर। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग अथवा सिंगल यूज प्लास्टिक का विनिर्माण करने वाली इकाई की विश्वसनीय सूचना देने पर 15,000 रुपये की इनामी राशि दी जाएगी। यह वित्तीय प्रोत्साहन राशि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदान की जाएगी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय अधिकारी राजकुमार मीणा ने बताया कि यह प्रोत्साहन राशि प्रति इकाई केवल एक बार तथा पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर दी जाएगी। आमजन प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम्स का विनिर्माण करने वाली इकाई की सूचना मोबाइल नंबर 8723058586, ईमेल ro.bikaner@gmail.com अथवा क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दे सकते हैं। प्राप्त सूचना को पूर्णतः गोपनीय रखते हुए सत्यापन कराया जाएगा और सूचना सही पाए जाने पर इनामी राशि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने बताया कि राज्य एवं केंद्र सरकार के विभिन्न आदेशों और अधिसूचनाओं के तहत प्लास्टिक कैरी बैग्स (प्लास्टिक थैलियां) तथा चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं उपयोग पर पूरे राजस्थान में प्रतिबंध है। इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए मण्डल द्वारा लगातार औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है।
राजकुमार मीणा ने बताया कि आमजन को प्रतिबंधित प्लास्टिक आइटम्स के उपयोग से रोकने के लिए शैक्षणिक गतिविधियों और सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह वित्तीय प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है, ताकि प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

