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रात 8 बजे बाद कोई भी गैर आवश्यक गतिविधि नहीं होगी मंजूर-मेहता

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जिला मजिस्ट्रेट ने सिटी राउंड पर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

बीकानेर, 1 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कहा है कि बीकानेर शहरी क्षेत्र में रात 8 बजे से प्रातः 6 बजे तक निषेधाज्ञा लागू है। और इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर घूमता पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने शनिवार रात सिटी राउंड कर स्थिति का जायजा लेते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा और कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू घोषित किया गया है। लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझे और नियमों की आवश्यक रूप से पालना करें।
जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह कृष्णिया के साथ सार्दुल सिंह सर्किल से स्टेशन रोड होते हुए गोगागेट व्यास कॉलोनी क्षेत्र और जयपुर रोड का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए और इस दौरान यदि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से सड़कों पर घूमते पाए जाए तो उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाएं।
उन्होंने कहा कि केवल आपात स्थिति में ही लोगों को रात 8:00 बजे के बाद घर से निकलने की अनुमति है।

पुलिस समझाइश करें
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि बाजार और दुकानें समय पर बंद हो जाए जिससे दुकान पर काम करने वाले लोग समय पर घर पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी अनावश्यक रूप से घूमते लोगों को समझाइश करें और मास्क नहीं लगाए पाए जाने और कोरोना एडवाइजरी नियमों के अनुपालना नहीं मिलने पर चालान की कार्यवाही भी करें।
पुलिस अधीक्षक कृष्णिया ने कहा कि रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाएगी।
साथ ही आमजन व दुकानदारों को यह समझाया जाएगा कि वे रात 8 बजे से पहले घर में पहुंच जाएं। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर सुनीता चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पवन मीणा, सीओ सिटी सुभाष शर्मा यातायात निरीक्षक प्रदीप सिंह चारण सहित सभी एरिया मजिस्ट्रेट साथ थे।

इन्हें है छूट
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी कर्मचारी, चिकित्सक एवं अन्य चिकित्सा , राजकीय एवं निजी निजी पैरामेडिकल स्टाफ तथा चिकित्सा और अन्य आपात काल स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उनके वाहन, दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ, राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर व्यक्तियों का आवागमन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से व्यक्तियों के घर या गंतव्य स्थान तक आवागमन, ट्रक मालवाहक वाहन जो माल निर्माण या अन्य किसी सामग्री को लेकर परिवहन कर रहे हैं या खाली लौट रहे हैं का आवागमन तथा आपातकाल स्थिति में प्रतिबंधित क्षेत्र में आने जाने वाले वाहनों और व्यक्तियों का आवागमन ही इस प्रतिबंध से मुक्त है।

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