कोरोना पाॅजीटिव रोगी मिलने के कारण शहर के 4 पुलिस थाना के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू
बीकानेर, 21 जुलाई। शहर में कोरोना पाॅजिटिव रोगी मिलने के कारण पुलिस थाना नया शहर, जेएनवीवी थाना सदर, थाना गंगाशहर के कुछ क्षेत्रों में धारा 144 लागू की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

आदेशानुसार थाना नयाशहर के अन्तर्गत गली नं. 2बी, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में- मकान राजेश कुमार से मकान धीरेन्द्र सिंह तक के क्षेत्र में, जस्सुसर गेट के बाहर के क्षेत्र में- रजनी हाॅस्पीटल के पास मकान गोपाल सोलंकी से मकान चन्द्रप्रकाश करनाणी तक के क्षेत्र में, पंडित धर्म कांटे के पास क्षेत्र में- कालू जनरल स्टोर के पीछे वाली गली में मकान मो0 इरफान से मकान मो0 शबीर तक के क्षेत्र में, थाना सदर के अंतर्गत रोशनीघर चैराहें के पास के क्षेत्र में- कोठी नं 45, राजू पान वाले के सामने मकान आनन्द से गली के मोड तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि थाना जयनारायण व्यास काॅलोनी के अन्तर्गत मकान संख्या 6.ब्.27 रमेश गहलोत से मकान संख्या 6.ब्.29 चावला निवास तक- मकान संख्या 6.ब्.52 डाॅ संदीप पचार से मकान संख्या 6.ब्.54 ओमप्रकाश तक के क्षेत्र में, मयूर विहार काॅलोनी के क्षेत्र मंे- मकान संख्या 5.ठ विना चारण के आस पास के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के अन्तर्गत उदयरामसर के क्षेत्र मंे- मकान सुरजाराम मेघवाल से मकान हनुमान शर्मा तक- मकान छगनाराम शर्मा से खाली बाडा बिरजू मास्टर तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
चौधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
पुलिस थाना नापासर के अन्तर्गत कुछ एरिया में लगाया कफर्यू
उपखण्ड मजिस्ट्रेट केजरीवाल ने लगाई धारा 144
बीकानेर, 21 जुलाई। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए बीकानेर उपखण्ड मजिस्ट्रेट रिया केजरिवाल ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर पुलिस थाना नापासर के अन्तर्गत कुछ एरिया में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए है।
केजरीवाल ने बताया कि पुलिस थाना नापासर के अन्तर्गत आसोपा मौहल्ला नापासर में मकान बृजमोहन आसोपा से मकान सीताराम झंवर तक व श्याम सुन्दर आसोपा से मकान गौरीशंकर कोठारी तक, हनुमान वाटिका मंदिर से मकान बंशीलाल मुधड़ा तथा बद्रीनारायण नाई के मकान तक नापासर रामसर रोड़, मकान नत्थूदास से लेकर मकान शिवरतन पुत्र भैरूदास स्वामी तक गांधी चैक के पास वाली गली, ग्राम हेमेरा में मकान रामकरण मेघवाल से लेकर खाली बाड़ा रामलाल मेघवाल तक व मकान रामूराम जाट तक, ग्राम शेरेरा में नारायणराम के खाली बाड़ा से रामदास के खाली बाड़े तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।