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शुक्रवार को 6 पुलिस थाना क्षेत्र के कुछ एरिया में कर्फ्यू

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बीकानेर, 17 जुलाई। कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) सुनीता चौधरी ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर शहर के 6 थाना अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सुनीता चौधरी ने बताया कि थाना कोटगेट के अन्तर्गत शर्मा काॅलोनी, रानी बाजार के क्षेत्र में- बंगाली मन्दिर के पीछे मकान कन्हैयालाल चायल से मकान अजय मल्होत्रा तक के क्षेत्र में, थाना नयाशहर के अन्तर्गत गली नं.17, रामपुरा बस्ती के क्षेत्र में- विनोद की परचून की दुकान से उत्तर दिशा में मकान केदार माली से मकान घनश्याम राठौड तक के क्षेत्र में, सेक्टर-ए, अन्त्योदय नगर के क्षेत्र में- मकान संख्या ए-77 रामदेव सोनी से मकान संख्या ए-82 महेश चन्द ओझा तक के क्षेत्र में, मालियों का मौहल्ला, कोठारी हाॅस्पीटल रोड के क्षेत्र में- मालियों के मोहल्ला में मकान ओमप्रकाश से मकान देवकिशन राठी तक के क्षेत्र में, थाना बीछवाल के क्षेत्र में इन्द्रा काॅलोनी के क्षेत्र में- दुकान शंकर स्टूडियों से मकान जीवण सिंह तक के क्षेत्र में, समता नगर के क्षेत्र में- मकान जी. एस. दवे से शगुन पैलेस तक के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उन्होंने बताया कि थाना जेएनवीसी के क्षेत्र में सेक्टर 07, पवनपुरी के क्षेत्र में- मकान संख्या 7-क-22 से पार्क तक के क्षेत्र में, सेक्टर 04, जयनारायण व्यास काॅलोनी के क्षेत्र में-मकान गीत गोविन्द निवास से मकान संख्या 4-ई-255 प्रेमी गोपाल तक के क्षेत्र में, सेक्टर 07, पवनपुरी के क्षेत्र में-मकान संख्या 7-K-12 से मकान संख्या 7-K-14 तक  के क्षेत्र में, वैष्णों विहार काॅलोनी के क्षेत्र में- पश्चिम दिशा में श्रीराम बाल भारती स्कूल से -उत्तर दिशा में खाली प्लाट मोहनराम से दक्षिण दिशा में श्रीराम बाल भारती स्कूल का खेल मैदान तक के क्षेत्र में, दक्षिण विस्तार, पवनपुरी के क्षेत्र में- मकान संख्या 6-C-23 चन्द्रशेखर पुरोहित से मकान संख्या 6-C-20 समर्थ राय प्रजापत तक-मकान संख्या 7-ग-16 प्रशांत पुरी से मकान संख्या 7-ग-17 दुकान तिलकराज तक के क्षेत्र में, थाना सदर के अन्तर्गत पुरानी गिन्नाणी के क्षेत्र में- गायत्री मन्दिर के पास मकान संदीप पंवार से मकान अशोक भारद्वाज तक के क्षेत्र में, पंवारसर कुआं के क्षेत्र में- मकान तुलसीराम से मकान गणेश तक के क्षेत्र में, थाना गंगाशहर के अन्तर्गत आनंद विहार काॅलोनी, शिवा बस्ती, गंगाशहर के क्षेत्र में- खाली प्लाॅट नरेन्द्र सेठिया से खाली प्लाट राहुल सेठिया तक के क्षेत्र में, महाबलीपुरम, नोखा रोड, गंगाशहर के क्षेत्र में- मकान नरेन्द्र यादव से रेवा इनक्लेव-मकान पारसचन्द सुराणा से तुलसीद्वार तक के क्षेत्र में, किसमीदेसर के क्षेत्र में- मकान सुन्दरलाल सारडा से मकान हरिराम माली तक- खाली बाडा राकांजी से मकान शिवकुमार सारडा तक के क्षेत्र में, कादरी काॅलोनी रोड, मोहता सराय के क्षेत्र में- मकान सिकन्दर रंगरेज से मो. रफीक रंगरेज- मकान शेर अली से मकान मो. हुसैन तक के क्षेत्र में, हनुमान मंदिर के पास, विश्वकर्मा काॅलोनी के क्षेत्र में- रोड न 05 के पास मकान हरिकिशन सुथार से विजयकुमार तक- मकान रिधकरण मारू से मकान देवकिशन तक के क्षेत्र निषेधाज्ञा लागू की गई है।

चैधरी ने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।

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