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31 जुलाई तक रात 10 से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के आवागमन पर प्रतिबंध

कोरोनावायरस संक्रमण रोकथाम के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश

बीकानेर , 30 जून। कोरोना वायरस संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने और जनस्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिला मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की संपूर्ण सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश 31 जुलाई तक प्रभावशील रहेंगे।

गौतम द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार जिले में रात 10 से प्रातः 5 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिस, जिला प्रशासन और सरकारी अधिकारी, चिकित्सा और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, आईटी और आईटी कंपनियों का स्टॉफ,चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थिति के लिए कोई व्यक्ति दवा की दुकानों के मालिक और स्टाफ, ट्रक या मालवाहक इन आदेशों से मुक्त रहेंगे।

यह आदेश पुलिस विभाग, होमगार्ड, सेना व उन सरकारी कर्मचारियों (जो अति आवश्यक सेवाओं के विभाग) में कार्यरत है, पर लागू नहीं होगा। कर्फ्यू क्षेत्रों में पृथक से जारी की गई निषेधाज्ञा पहले की भांति ही प्रभावी रहेगी।

आदेश की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई

आदेश की अवहेलना करने पर संबधित व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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