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कल देर रात तक आए 44 पाॅजीटिव के इलाकों में कर्फ्यू

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शहर के पांच थाना क्षेत्रों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लगी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (सिटी) गौरी ने जारी किए आदेश

निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही 

बीकानेर, 28 जून। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ए.एच गौरी एक आदेश जारी कर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू की ।
गौरी ने रविवार को  कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए थाना सिटी कोतवाली  अंतर्गत सुखानी मौहल्ला सिटी डिस्पेंसरी के पास मकान शिखर चंद सुखानी से मकान रावतमल नाहटा तक, सेठिया कोठड़ी से मकान विजयचंद खंजाची तक खंजाची मौहल्ला,, मकान कस्तुरजी खत्री से मकान गंगाधर खत्री तक खत्री भवन वाली गली छबीली घाटी, मकान अनिल ओझा से मकान प्रकाश व्यास तक छबीली घाटी तक दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
अतिरिक्त मजिस्ट्रेट (नगर) ने थाना कोटगेट के अन्तर्गत चैतीना कुआं मकान  रमेश यादव से आनन्द सिंह सोढा तक, प्र्रेम मिष्ठान भंडार के पास वाली गली रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र में प्रेम मिष्ठान भंडार के सामने से अशोक मीणा के मकान के पास वाली गली तक व प्रेम मिष्ठान भंडार से मकान आशाराम अग्रवाल तक में निषेधाज्ञा लागू की है।
इसी प्रकार से थाना गंगाशहर में चैपड़ा बाडी क्षेत्र के मकान अमराराम सुड़िया से मकान हरिराम कुमावत का क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू की है।
उन्होंने बताया कि थाना सदर में कोरिया मौहल्ला में मदन सिंह स्वामी के मकान से बिरजू सिंह के मकान तक और पुरानी गिन्नाणी क्षेत्र में मेघसर हाउस से झझू हाउस तक निषेधाज्ञा लागू की गई है।
गौरी ने बताया कि थाना नयाशहर क्षेत्र के ललाणी व्यास का चैक क्षेत्र के दक्षिण दिशा मकान किसन लाल व्यास से उत्तर दिशा बंद गली एरिया में, ललाणी व्यास का चैक के उत्तर दिशा मकान महेश बिस्सा से आगे गली आम पर स्थित दक्षिण दिशा मकान अशोक जोशी तक, नत्थूसर गेट बाहर बड़ा गणेश मंदिर पूर्व दिशा मकान राधाकिसन से पश्चिम दिशा बालमुकंद के दोनों तरफ की गली आम एरिया में, बाहर गवाड़ के उत्तर दिशा मकान रामदेव रंगा से मकान दक्षिण दिशा अशोक पुरोहित के मध्य गली आम में, भट्ड़ों का चैक क्षेत्र के उत्तर दिशा मकान प्रदीप पणिया स दक्षिण दिशा मकान जेठमल मारू एवं पूर्व दिशा हनुमान मंदिर तक का क्षेत्र में, रामपुरा बस्ती गली नम्बर 06 मकान सुनील मिश्रा से मकान छाजूलाल शर्मा तक में, सर्वोदय बस्ती के मकान प्रपिन्द्र सिंह से मकान भोमाराम तक (आशीर्वाद भवन रोड) तक में और चैखंूटी पुलिया बाबू बारी की तरफ मकान रमजान से मकान श्रवण कुमार तक (पाबूबारी रोड) में  निषेधाज्ञा लागू की है।  
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों मंे निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू की है।
   उन्होंने बताया कि इन आदेशों की पालना नहीं करने वाले संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 एवं आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।  निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभाव में रहेगी।
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