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पान खाने पर भी नियम, शर्तों के साथ पान, गुटखा बेचने की अनुमति

बीकानेर। राजस्थान सरकार के गृह मंत्रालय के एडिशनल चीफ सेक्रेट्री राजीव स्वरूप ने एक आदेश जारी कर पान, गुटखा, तम्बाकू बेचने एवं ऑटो रिक्शा परिचालन पर से पाबंदी हटा दी है। यह छूट कुछ शर्तों के साथ दी है। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर इनका सेवन नहीं हो सकेगा। अब बाजारों में फिर से पान, गुटखा, तम्बाकू मिलेगा। सरकार ने फैसला लेते हुए रेड जोन में भी टैक्सी और ऑटो रिक्शा को नियमों के साथ चलाने की छुट दी हैं। ऑटो रिक्शा में एक सवारी ही बैठाने की अनुमति दी है। इसमें भी सवारी के हर बार उतरने चढ़ने पर सीट सहित ऑटो को सैनेटाइज करना होगा। आदेश में पार्क को भी खोलने की सरकार ने इजाजत दे दी हैं। वॉकिंग, जोगिंग और व्यायाम के लिए पार्क खुलेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6.45 बजे तक यह पार्क खोलने की इजाजत दी गई है।

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