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एमएसएमई नीति 2024 से मिलेगा लघु उद्योगों को बढ़ावा


राज्य सरकार ने लागू की नई नीति, उद्यमियों को कई वित्तीय सहायता योजनाएं

बीकानेर, 2 मई। राजस्थान सरकार ने राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान एमएसएमई नीति 2024 लागू की है, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति का उद्देश्य राज्य में संतुलित, समावेशी और तीव्र औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करना है।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र, बीकानेर की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि इस नीति के तहत नए एमएसएमई उद्यमों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के विस्तार हेतु 50 करोड़ रुपये तक के ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। चयनित इकाइयों को 2 प्रतिशत तक अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी प्राप्त होगा।

उन्होंने बताया कि एसएमई एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए किए गए खर्च पर 15 लाख रुपये तक की एकमुश्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, उन्नत तकनीक एवं सॉफ्टवेयर खरीद पर किए गए व्यय पर 5 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत पुनर्भरण सहायता, और आईपीआर व मानक प्रमाणन प्राप्त करने पर 3 लाख रुपये तक की पुनर्भरण सहायता दी जाएगी।

नीति के तहत एमएसएमई उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेने पर स्टॉल रेंट और यात्रा व्यय पर कुल 15 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी।

डिजिटलीकरण को प्रोत्साहित करते हुए उपकरण व सॉफ्टवेयर खरीद पर 50,000 रुपये तक की 75 प्रतिशत पुनर्भरण सहायता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर भी 50,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध है।

महाप्रबंधक गोदारा ने बताया कि इच्छुक उद्यमी रानीबाजार, चौपड़ा कटला स्थित जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र कार्यालय में संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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