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बीकानेर में अवैध भूजल दोहन पर कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर निर्भर: केंद्रीय भूजल बोर्ड




बीकानेर। बीकानेर में रीको लिमिटेड द्वारा बिना अनुमति संचालित ट्यूबवेल/बोरवेल से हो रहे अवैध भूजल दोहन के मामले में केंद्रीय भूजल बोर्ड (CGWB), पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में कोई भी अग्रिम कार्रवाई न्यायालय के आदेश के बाद ही की जाएगी।

मामले की पृष्ठभूमि:
कारोबारी नारायणदास तुलसानी द्वारा इस मुद्दे को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसके तहत 06 दिसंबर 2024 और 25 जनवरी 2025 को विभिन्न पत्रों के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया था।

CGWB का आधिकारिक बयान:
क्षेत्रीय निदेशक ई.एम.एस. राठौड़ द्वारा जारी पत्र (दिनांक 5 फरवरी 2025) में कहा गया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कोई भी अगली कार्रवाई कोर्ट के निर्देशानुसार ही संभव होगी।

प्रमुख बिंदु:

बीकानेर में रीको लिमिटेड द्वारा बिना अनुमति भूजल दोहन का आरोप।

न्यायालय में मामला लंबित, इसलिए CGWB न्यायिक आदेशों के बाद ही कोई कदम उठाएगा।

शिकायतकर्ता नारायणदास तुलसानी ने अवैध जल दोहन पर कार्रवाई की मांग की थी।


अब निगाहें न्यायालय के फैसले पर टिकी हैं, जिसके बाद ही इस मामले में कोई ठोस निर्णय लिया जा सकेगा।

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